नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए तारीखों को बढ़ाने का ऐलान किया है। CBDT ने कहा कि कुछ फॉर्म दाखिल करने में करदाताओं को आने वाली कठिनाइयों के कारण यह फैसला लिया गया है।
अधिनियम की धारा 10 (23सी), 12ए, 35(1)(ii)/(iia)/(iii) या 80जी के तहत रजिस्ट्रेशन या सूचना के लिए आवेदन फॉर्म संख्या 10ए में 30 जून 2021 या उससे पहले दाखिल करना जरूरी। इसे 25 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 किया गया था, अब 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 10 (23सी), 12ए या 80जी के तहत फॉर्म 10एबी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, जिसके लिए पहले की समय सीमा 28 फरवरी, 2022 थी, अब 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले दायर की जा सकती है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म 1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, जिसकी तारीख 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दी गई थी, अब 31 दिसंबर, 2021 तक दाखिल की जा सकती है। 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान फॉर्म 15जी/15एच में प्राप्तकर्ताओं से मिले घोषणाओं को अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2021 थी, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक दाखिल किया जा सकता है।