किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य से यानी विदेश से राज्य (महाराष्ट्र) में आने वाले सभी यात्री इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे.
Maharashtra restrictions Guidelines: कोरोना वायरस के नए स्वरूप के चलते पूरी दुनिया में मचे हड़कंप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नए प्रतिबंध लगाए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने नए प्रतिबंधों और अनुमतियां को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य से यानी विदेश से राज्य (महाराष्ट्र) में आने वाले सभी यात्री इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे. इसके अलावा घरेलू यात्री या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या 72 घंटे पुरानी वैध आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो तभी राज्य में आने की इजाजत दी जाएगी
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर पाया जाता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा वहीं ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बसों के मामले में परिवहन एजेंसी के मालिक पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.