देश के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी ऐड करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है.
नई दिल्ली. अगर आप डीमैट खाताधारक (Demat Account Holders) और म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. दरअसल, देश के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी ऐड करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है. आसान भाषा में कहें तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक यह काम कर लें, वरना आपका खाता बंद हो सकता है.
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मार्केट रेगुलेटर सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों को उनके एसेट्स सिक्योर करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है. जो डीमैट अकाउंट होल्डर पहले ही नॉमिनेशन डिटेल्स दे चुके हैं, उन्हें फिर से इसे जमा करने की जरूरत नहीं है. डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम ऐड करना आसान है. यह काम ऑनलाइन किया जा सकता है. ई-सिग्नेचर सुविधा का इस्तेमाल करके नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जा सकते हैं.
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किसे बना सकते हैं नॉमिनी?
पिता, माता, पति/पत्नी, भाई-बहन, बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है. एक माइनर को भी नॉमिनी के रूप में जोड़ा जा सकता है. नाबालिग के अभिभावकों की डिटेल्स देनी होगी.
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डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले डीमैट अकाउंट में लॉग इन करें.
- ‘Profile segment’ पर जाकर ‘My nominees’ पर जाएं
- ‘add nominee’ या ‘opt-out’ चुनें.
- डिटेल्स भरें और नॉमिनी व्यक्ति का एक आईडी प्रूफ अपलोड करें
- नॉमिनी हिस्से को प्रतिशत में दर्ज करें
- आधार ओटीपी के साथ डॉक्यूमेंट पर ई-सिग्नेचर करें. नॉमिनी व्यक्ति के डिटेल्स जांचने के बाद नॉमिनी एड कर दिया जाएगा.