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सस्ते सरकारी प्लॉट से वंचित कर देंगी ये तीन गलतियां, आवदेन करने से पहले जान लें यमुना अथॉरिटी के नियम

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Yeida Plot Scheme 2023 Rules And Regulation- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority) द्वारा जेवर एयरपोर्ट के पास निकाली गई आवासीय भूखंड योजना (Yeida Plot Scheme 2023) लोगों को खूब रास आ रही है. पहले सप्‍ताह में ही करीब 25 हजार लोगों ने प्‍लॉटों के लिए रजिस्‍ट्रेशन कराया है.

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Plot Scheme 2023: जेवर एयरपोर्ट (Jewar airport) के निकट यमुना अथॉरिटी सेक्टर 16, 17 और 20 में आवासीय भूखंड के आवंटन के लिए यमुना अथॉरिटी ने प्‍लॉट स्‍कीम निकाली है. इस रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में कुल 1,184 प्लॉट की बिक्री ड्रॉ के जरिए की जानी है. 7 अगस्‍त से लॉन्‍च हुई इस योजना के प्‍लॉटों के लिए आप एक सितंबर (Yeida Plot Scheme 2023 Last Date) तक आवेदन कर सकते हैं. अगर आप भी आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले आपको सभी नियम-शर्तों को अच्‍छे से जान लेना चाहिए. ऐसा करना इसलिए जरूरी है, क्‍योंकि पिछली बार यमुना अथॉरिटी ने करीब 35 हजार आवेदन छोटी-मोटी गलतियों के कारण निरस्‍त कर दिए थे.

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यमुना अथॉरिटी इस स्‍कीम का ड्रॉ 18 अक्टूबर (Yeida Plot Scheme 2023 Draw Date) 2023 को निकलेगा. प्राधिकरण ने कुल सात श्रेणियों में 1184 प्लॉट निकाले हैं. 919 भूखंड सामान्य श्रेणियों के लिए, 206 भूखंड किसानों और 59 प्‍लाट उद्यमियों के लिए आरक्षित हैं. इस योजना में 120 वर्ग मीटर से लेकर 2000 वर्ग मीटर तक प्‍लॉट शामिल हैं. प्लॉट का आवंटन 24,600 से 24, 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से करेगी. 200 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लॉट का रेट 24,600 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 200 मीटर से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉट की कीमत 24,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखा गया है.

पहले मिल चुका प्‍लॉट तो अब नहीं मिलेगा
अथॉरिटी ने योजना की शर्तों और नियमों की विवरणिका जारी की है. इसे गौर से पढ़ लें अन्यथा ड्रॉ में शामिल होने से पहले ही आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. इन नियमों में सबसे पहला नियम यह है कि अगर आपके पास यमुना अथॉरिटी की किसी आवासीय स्‍कीम में पहले से ही प्‍लॉट आवंटित हो चुका है, तो अब आप इस स्‍कीम में प्‍लॉट नहीं ले सकते. अगर पहले अथॉरिटी का प्‍लॉट हासिल करने के बाद भी आप अब आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन निरस्‍त हो जाएगा.

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नाबालिग नहीं कर सकता आवेदन
यमुना अथॉरिटी की इस आवासीय भूखंड योजना में केवल व्‍यस्‍क ही आवेदन कर सकते हैं. कई लोग नाबालिग बच्चों के नाम से स्कीम में आवेदन कर देते हैं. ऐसा आवदेन वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएगा. अगर आपका बच्‍चा कम से कम 18 साल का है, तो ही आप उसके नाम से प्‍लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं.

पति-पत्नी दोनों में से एक को मिलेगा प्‍लॉट 
आवेदन करते समय पति-पत्नी दोनों स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। दोनों का नाम ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, लेकिन यदि दोनों के नाम प्लॉट निकल आता है तो आवंटन किसी एक के नाम पर किया जाएगा. दोनों को प्‍लॉट नहीं मिलेगा.

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