10 रुपये के सिक्कों को रिज़र्व बैंक (RBI) विभिन्न थीम, आकार और डिजाइन में जारी करता है और ये सभी मान्य हैं.
कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने कोई खरीदारी की और पेमेंट में 10 रुपये का सिक्का दे रहे हैं तो दुकानदार उसे लेने से मना कर दे. इसे लेकर आम लोगों के मन में धारणा है कि दस रुपये के कई आकार और रंग के सिक्के बाजार में हैं जिसमें सभी असली यानी कि लीगल टेंडर नहीं हैं. हालांकि केंद्र सरकार ने संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि 10 रुपये के सिक्कों को रिज़र्व बैंक (RBI) विभिन्न थीम, आकार और डिजाइन में जारी करता है और ये सभी मान्य हैं. इन्हें सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.
लिखित में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दिया जवाब
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार (8 फरवरी 2022) को राज्यसभा में लिखित में कहा कि दस रुपये के सभी प्रकार के चलन में सिक्के लीगल टेंडर हैं. उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था कि क्या देश के कई हिस्सों में 10 रुपये के कुछ सिक्कों को फर्जी मानते हुए लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं? इसके अलावा उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार 10 रुपये के सिक्के के लीगल टेंडर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी? चौधरी ने कहा कि समय-समय पर 10 रुपये के सिक्कों को स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतें आती रही हैं लेकिन ये लीगल टेंडर हैं. चौधरी ने संसद में जानकारी दी कि 10 रुपये का सिक्का नहीं स्वीकार करने को लेकर किसी दुकानदार के खिलाफ शिकायत की खास जानकारी उपलब्ध नहीं है.
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आरबीआई प्रेस रिलीज के जरिए करता है जागरुक
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि जागरुकता फैलाने के लिए. 10 रुपये के सिक्के को लेकर गलत धारणाओं को खत्म करने और आम लोगों के दिमाग से डर निकालने के लिए समय-समय पर आरबीआई प्रेस रिलीज जारी करता है. इसमें लोगों से दस रुपये के सिक्के को बिना किसी हिचक से स्वीकार करने का आग्रह किया जाता है. इसके अलावा आरबीआई देश भर के लोगों को एसएमएस भेजकर और प्रिंट मीडिया में कैंपेन के जरिए भी आम लोगों को जागरुक करता है.