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EPFO Alert! फटाफट निबटा लें PF अकाउंट से जुड़ा ये काम, वरना 7 लाख से अधिक का होगा नुकसान

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नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने Employee Provident Fund मेंबर्स को लॉकडाउन के दौरान पैसे निकालने की छूट दी है. EPFO ने अब या फिर से अलर्ट किया है कि आप आने वाले दिनों में ई-नॉमिनेशन को फाइल किए बिना पैसा नहीं निकाल पाएंगे. आपको बताया दें कि EPF खाताधारक अपने खाते में ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) से किसी भी परिवार के सदस्य को नॉमिनी बना सकता है. ई-नॉमिनेशन के जरिए ऑनलाइन पेंशन क्लेम (Online Pension Claim) करने मेंआपको फायदा मिलेगा. साथ ही ई-नॉमिनेशन के जरिए खाताधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी ऑनलाइन ही क्लेम भी कर सकेगा.

फंस सकता है आपका पैसा

EPFO के मुताबिक अगर आपने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया तो आपका फंड अटक सकता है. आपको बात दें कि EPFO ने यह सर्विस पिछले साल शुरू की थी. लेकिन खाताधारकों ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है. लेकिन, अब EPFO इसमें नई प्लानिंग कर रहा है. इसके तहत अगर कोई खाताधारक अपने PF account में नॉमिनी को नहीं जोड़ता है तो वह पीएफ की राशि नहीं निकाल पाएगा. इसके साथ ही कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा. क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य है. 

ऐसे करें ई-नॉमिनेशन का इस्तेमाल

ई-नॉमिनेशन करने के लिए आपको EPFO के ‘मेंबर सर्विस पोर्टल’ पर अपने अकाउंट में लॉग-इन करने के बाद ई-नॉमिनेशन आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. ई-नॉमिनेशन के लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का एक्टिवेट होना जरूरी है. इसके अलावा मेंबर सर्विस पोर्टल पर आपका फोटो होना भी जरूरी है. इसके अलावा आपका UAN आधार से भी लिंक होना जरूरी है. आधार के लिंक होने पर ही ओटीपी (OTP) के जरिए अकाउंट वेरिफाई हो सकेगा.

क्या हैं ई-नॉमिनेशन का नियम

ई-नॉमिनेशन (e-nomination) के लिए कोई भी प्रोविडेंट फंड खाताधारक सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है. अगर व्यक्ति का परिवार नहीं है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट है. लेकिन, ध्यान रहे कि परिवार होने पर किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने पर नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा. ई-नॉमिनेशन के लिए आपको आधार नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी.

इन बातों का रखें ध्यान

EPFO ने इससे पहले ई-नॉमिनेशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर के अनुसार, ऐसे सदस्य जिन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है, वे जैसे ही ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अपने अकाउंट में लॉग-इन करेंगे तो एक मैसेज (pop-up) आएगा. यहां ध्यान रखें कि ऑनलाइन पेंशन क्लेम को फाइल करना नॉमिनेशन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है.

कैसे फाइल करें ई-नॉमिनेशन? (how to add e-nomination)

1. ई-नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले आप EPFO वेबसाइट पर जाकर ‘सर्विसेज’ सेक्शन में ‘फॉर इंप्लॉइज’ पर क्लिक करें.
2. इसके बाद,‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें. 
3. अब यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
4. ‘मैनेज’ टैब में ‘ई-नॉमिनेशन’ सिलेक्ट करें.
5. इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर ‘प्रोवाइड डिटेल्स’ टैब दिखेगा, ‘सेव’ पर क्लिक करें.
6. फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए ‘यस’ पर क्लिक करें.
7. अब ‘एड फैमिली डिटेल्स’ पर क्लिक करें. एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड किए जा सकते हैं.
8. किस नॉमिनी के हिस्से में कितना अमाउंट आएगा, इसकी घोषणा के लिए ‘नॉमिनेशन डिटेल्स’ पर क्लिक करें. डिटेल्स डालने के बाद ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें.
9. ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें. ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
10. ओटीपी डालकर अपना आवेदन सब्मिट कर दें.

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