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कर्नाटक

Covid-19: बेंगलुरु में अपार्टमेंट में लौट रहे लोगों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य

इंटर-स्टेट ट्रैवलिंग कर बेंगलुरु लौट रहे अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स और गेटेड क्म्युनिटीज में रहने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं) अनिवार्य कर दी गई है.

बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में इंटर-स्टेट ट्रैवलिंग कर बेंगलुरु लौट रहे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और गेटेड क्म्युनिटीज में रहने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट (72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं) अनिवार्य कर दी गई  है.अगर रेजिडेंट्स के पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें अनिवार्य रूप से एक RT-PCR टेस्ट कराना होगा और रिजल्ट आने तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा.

कोरोना मामले बढ़ने के बाद BBMP के चीफ कमिश्नर ने लिया फैसला

शहर में कोविड कल्स्टर और कंटेंटमेंट जोन की संख्या बढ़ने के बाद एहतियात के तौर पर BBMP के चीफ कमिश्नर गौरव गुप्ता द्वारा ये फैसला लिया गया है और बेंगलुरु लौट रहे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और गेटेड क्म्युनिटीज के रेजिडेंट्स के लिए RTPCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है. बता दें कि शहर में 160 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन थे और इनमें से आधे अपार्टमेंट हैं.

BBMP के चीफ कमिश्नर ने एसोसिएशन और कम्युनिटीज को जारी किया नोट

BBMP के चीफ कमिश्नर गौरव गुप्ता ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और अपार्टमेंट मैनेजमेंट कमेटी, हाउसिंग सोसाइटियों और गेटेड कम्युनिटीज को एक नोट जारी कर कहा है कि, “अगर किसी निवासी या उसके परिवार के सदस्यों ने इंटर स्टेट ट्रैवल किया है, तो उन्हें RT-PCR टेस्ट कराना होगा. ऑफिशियल ट्रैवल के लिए भी यह नियम लागू होगा.

3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क लगाना होगा

इसके साथ ही उन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन पर जोर देते हुए कहा कि एसोसिएशन और कम्युनिटीज को परिसर में आने या पहुंचने वाले सभी नॉन-रेजिडेंट्स की एक लिस्ट बनाए रखने की सलाह दी गई है. ये भी देखने  के लिए कहा गया है कि किसी स्थान पर ज्यादा लोग जमा न हो और सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. इतना ही नहीं BBMP के नोट में ये भी कहा गया है कि 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क पहनाएं और उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न ले जाएं.

3 से ज्यादा मामले मिलने पर गेटेड कम्युनिटी  क्लस्टर घोषित होगी

गुप्ता ने ये भी कहा कि अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी या गेटेड कम्युनिटी में 100 मीटर के दायर में 3 या ज्यादा कोविड के मामले सामने आते हैं तो उसे क्लस्टर डिक्लेयर किया जाएगा और संबंधित घर के साथ ही 100 मीटर के भीतर के सभी घरों को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा. वहीं एक अपार्टमेंट में अगर एक मंजिल पर एक क्लस्टर का पता चलता है तो उस पूरे फ्लोर या मंजिल के साथ ही नीचे और ऊपर की मंजिल को भी एक नियंत्रण क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया जाएगा. इस दौरान ये जगहें 14 दिन तक कन्टेनमेंट जोन रहेंगी.

इतना ही नहीं BBMP ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को प्रभावी संचार, निगरानी व कोविड की रोकथाम हेतु टास्क फोर्स बनाने का भी सुझाव दिया है.

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