नई दिल्ली. परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य प्रवर्तन एजेंसियों (Enforcement Agencies) को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा और चालान के निपटान (Disposal of Challan) तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टोर किया जाना चाहिए.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा.
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक किया जाएगा स्टोर
मंत्रालय ने ट्वीट किया, ”अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक स्टोर किया जाना चाहिए.”
नए नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा. इनमें गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण (एएनपीआर), वजन बताने वाली मशीन और अन्य टेक्नोलॉजी शामिल हैं.
नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाए. इसके अलावा कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाएगा.