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केरल

केरल हाईकोर्ट का आदेश, 10 साल से कम उम्र की बच्‍चियां पिता संग जा सकेंगी सबरीमाला मंदिर

कोच्चि. केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को 10 साल से कम उम्र की बच्चियों को अपने पिता के साथ दर्शन के लिए सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple) जाने की अनुमति दे दी है. अदालत ने इस साल अप्रैल में पारित उसके इसी प्रकार के आदेश और राज्य सरकार के चार अगस्त के आदेश के मद्देनजर यह अनुमति दी. राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि बच्चे टीकाकरण करा चुके लोगों के साथ सभी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं.

हाईकोर्ट ने नौ वर्षीय एक बच्ची की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसने 23 अगस्त को अपने पिता के साथ सबरीमाला जाने की अनुमति मांगी थी. बच्ची का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि वह 10 साल की आयु से पहले सबरीमाला मंदिर जाना चाहती है, क्योंकि इसके बाद वह चार दशकों से अधिक समय तक मंदिर नहीं जा पाएगी.

अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद कहा, ‘सोच-विचार करने के बाद हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता को 23 अगस्त को अपने पिता के साथ सबरीमला जाने की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है.’

दरअसल यह मंदिर 800 साल पुराना है. इस मंदिर को लेकर भक्‍तों के बीच यह मान्‍यता है कि इसमें विराजे भगवान अयप्‍पा ब्रह्मचारी हैं. इसी कारण मंदिर में युवा महिलाओं की एंट्री बैन की गई है. 2006 में मंदिर के मुख्‍य ज्‍योतिषी ने कहा था कि मंदिर में विराजमान भगवान अयप्‍पा अपनी ताकत खो रहे हैं. वह इस बात से नाराज हैं कि मंदिर में किसी युवा महिला ने प्रवेश किया है.

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