अगर आप अपने वाहन से एक या एक से ज्यादा राज्यों में बार बार सफर करते हैं तो आपको संबंधित RTO(Regional transport office) में जाकर अपने वाहन को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसर भारत सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी है. अब वाहन धारक अपने वाहनों को ‘BH-Series’का नंबर लगा सकेंगे. इस सिरीज के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर वाहन को अलग अलग राज्यों में जाने पर वहां रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरतन हीं पड़ेगी.
कमर्शियल गाड़ियों को होगा बड़ा लाभ
ये नई व्यवस्था दरअसल कमर्शियल वाहन चालकों के लिए भी बड़ी सुविधा साबित होगी जो अलग अलग राज्यों के बीच व्यापार करते हैं. BH सिरीज उन्हें देश व्यापारी मान्यता प्रदान करेगा. साथ ही ये व्यवस्था उन निजी वाहन चालकों के लिए भी बड़ी कारगर साबित होगी जिन्हें दूसरे राज्य में यातो अपनी वाहन शिफ्ट करते रहना होता या वे आना जाना लगातार करते रहते हैं. इस रजिस्ट्रेशन के बाद वाहन को अलग अलग राज्यों में जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी.
क्या है BH-Series
सरकार ने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि BH-Series रजिस्ट्रेशन वाहन धारक की मर्जी और विकल्प पर निर्भर करेगा. इसका मतलब है कि ये अनिवार्य नहीं है कि इसे किया ही जाए. भारत सिरीज (BH-Series) रजिस्ट्रेशन मार्क का प्रारूप जो सरकार द्वारा पेश किया गया है वह ‘YY BH #### XX’ होगा. सरकार के मुताबिक ‘YY’ पहले पंजीकरण के वर्ष को दर्शाता है, जबकि ‘BH’ भारत श्रृंखला के लिए कोड होगा. इसी तरह, ‘####’ 0000 से 9999 तक एक रैंडम नंबर होंगे, और ‘XX’ अक्षर (AA से ZZ) के बीच होगा.
किन लोगों के लिए फायदेमंद
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर जाता है तो उसे 1 साल के अंदर अपने वाहन को री-रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. देश में बड़े पैमान पर लोग नौकरी और व्यापारा के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्यों में सफर करते हैं. खास तौर से बड़े मेट्रोपोलिटन शहरों में तो बाहरी राज्यों से आनेवाले लोगों की भरमार होती है. ऐसे में कई बार ये कर्मचारी या व्यापारी स्थानीय RTO के कड़े नियमों के चलते अपने वाहन उन राज्यों में ले जाने से कतराते हैं. ऐसे में BH-Series की नई व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए बड़े काम की साबित होनेवाली है. लोगों की सुविधा देने के लिए मंत्रालय की ओर से 26 अगस्त एक नोटिफिकेशन जारी करनए वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में कराया जा सकेगा.