रांची, राज्य ब्यूरो । राज्य में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री की शिकायत के बाद उत्पाद मुख्यालय ने एक सख्त निर्देश जारी किया है। उत्पाद मुख्यालय से आयुक्त उत्पाद अमीत कुमार ने बुधवार को सभी सहायक आयुक्त उत्पाद व सभी अधीक्षक उत्पाद को जारी निर्देश में यह अनिवार्य कर दिया है कि शराब की सभी खुदरा दुकानों में अब डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, जिसमें एमआरपी का भी डिस्प्ले करना होगा। डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया तो उक्त दुकानदार की खैर नहीं है। सभी खुदरा दुकानों की डिस्प्ले के साथ फोटोग्राफी होगी, जिसे मुख्यालय को सौंपना अनिवार्य है।
क्या-क्या होगा डिस्प्ले बोर्ड पर
– डिस्प्ले बोर्ड पर दुकान का प्रकार, लाइसेंसधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, लाइसेंस संख्या, विक्रेता का नाम, उसके नीचे लाल रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड में सरकारी शब्द के स्थान पर अनुज्ञप्ति प्रदत शब्द का इस्तेमाल होगा। इस डिस्प्ले बोर्ड के साथ एक अन्य डिस्प्ले बोर्ड भी लगाएं, जिसमें शराब के एमआरपी दर की सूची रहेगी और वहां लिखा रहेगा कि एमआरपी से ज्यादा राशि का भुगतान नहीं करें। यह डिस्प्ले करना अनिवार्य है।