All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

आयकर विभाग ने आई-टी रिटर्न से छूट के लिए घोषणा पत्र किया अधिसूचित, 75 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा इसका फायदा

income_tax

नई दिल्ली, पीटीआइ। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आई-टी रिटर्न दाखिल करने से छूट पाने के लिए बैंकों में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दायर किए जाने वाले घोषणा पत्रों को अधिसूचित किया है। साल 2021-22 के बजट में 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन आय और एक ही बैंक में फिक्स्ड से ब्याज को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देने का प्रावधान किया गया था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब नियमों और घोषणा प्रपत्रों को अधिसूचित कर दिया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को बैंक के पास दाखिल करना होगा। इसके बदले में पेंशन और ब्याज से आय पर कर में कटौती की जा सकेगी और सरकार के पास जमा होगी। आईटीआर फाइलिंग में ऐसी छूट केवल तभी मिलेगी जब ब्याज आय उसी बैंक में डिपॉजिट की जाय जहां पेंशन जमा की जाती है।

आयकर अधिनियम के तहत उन सभी व्यक्तियों को आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है जिनकी आय सीमा से अधिक है। जबकि वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक) और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या अधिक) के लिए टैक्स-रिटर्न दाखिल करने के लिए यह सीमा थोड़ी अधिक है। टैक्स रिटर्न न भर पाने पर न केवल पेनाल्टी लगती है बल्कि व्यक्ति पर अधिक टीडीएस रेट भी लगता है।

Nangia & Co LLP के निदेशक इतेश दोधी ने कहा कि, “वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन बोझ को देखते हुए, इस साल के बजट में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ राहत दी गई है। सीबीडीटी ने वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बैंकों में डिक्लरेशन के लिए फॉर्म (फॉर्म 12बीबीए) को अधिसूचित किया है और स्पेसिफाइड बैंकों द्वारा रिपोर्टिंग आवश्यकता को भी अधिसूचित किया है। सभी प्रमुख बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित काउंटरों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को डोरस्टेप बैंकिंग सेवा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को सहूलियत भी मिलेगी।

साल 2021-22 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हमारे देश की आजादी के 75वें वर्ष में सरकार 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन का बोझ कम करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है, मैं उनके आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रस्ताव करती हूं।

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top