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ITR Filing Alert: इस तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर लगेगा 5000 रुपये जुर्माना, तुरंत भरें रिटर्न

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ITR Filing Alert: आयकर विभाग द्वारा बताई गई अंतिम तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा.

ITR Filing Alert: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है. केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए हाल ही में इसकी समय सीमा बढ़ाई है. अब अगर आप 30 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. बता दें, ये नियम आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए हैं.

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर पेनाल्टी भी लगाई जाती है. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती का भुगतान करना होगा. यदि करदाता नियत तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो उन्हें बकाया कर पर ब्याज भी देना होगा. ऐसे में करदाताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अधिक हो सकती है. अगर आप इस जुर्माने की राशि से बचना चाहते हैं तो 30 सितंबर से पहले या इस तारीख तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें.

तय तारीख तक ITR नहीं फाइल करने पर लगेगा 5,000 रुपये जुर्माना 

सरकार द्वारा दी गई तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसका उल्लेख आयकर की धारा 234F में किया गया है. हालांकि, अगर करदाता की आय 5 लाख रुपये के भीतर है, तो 1000 रुपये लेट फाइन के रूप में देने का नियम है. पांच लाख से अधिक की कमाई पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी.

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?

  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर जाना होगा. अपना पैन विवरण, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें.
  • इसके बाद ई-फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें.
  • इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन ऑटो पॉप्युलेट हो जाएगा, यहां असेसमेंट ईयर चुनें, अब आईटीआर फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है, अब आपको फाइलिंग टाइप को सेलेक्ट करना है जिसमें ओरिजिनल/रिवाइज रिटर्न सिलेक्ट करना है.
  • इसके बाद अब सबमिशन मोड सेलेक्ट करें जिसमें ऑनलाइन तैयारी और सबमिट का चयन करना होगा.
  • इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें. ऐसा करने के बाद पोर्टल पर दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़ें. उन सभी क्षेत्रों में अपना विवरण भरें जो ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में खाली हैं.
  • इसके बाद दोबारा टैक्स और वेरिफिकेशन टैब में जाएं और अपने हिसाब से वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनें. पूर्वावलोकन और सबमिट बटन पर क्लिक करें, आईटीआर में दर्ज किए गए डेटा को सत्यापित करें. अंत में आईटीआर जमा करें.
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