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Kisan Vikas Patra: इस योजना में निवेश से दोगुना होगा आपका पैसा, जानिए इस सरकारी स्कीम के बारे में

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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Kisan Vikas Patra (KVP) डाकघर की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली लघु बचत योजनाओं में से एक है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो, आपके लिए यह निवेश करने का एक सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। डाकघर की इस निवेश योजना में निवेशकों को बेहतर रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही निवेश पर सरकारी सुरक्षा का फायदा भी हासिल होता है। इसके साथ ही किसान विकास पत्र स्कीम यह दावा भी करती है कि इसके तहत 10 साल और 4 महीने (124 महीने) निवेश करने पर आपके पैसे दोगुने हो जाएंगे।

जैसा कि इस योजना के नाम से ही यह साफ हो जाता है कि यह योजना किसानों के लिए है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई भी निवेश कर सकता है। इस योजना के अंदर, आपको KVP प्रमाणपत्र खरीदने के लिए कम से कम 1,000 रुपये का निवेश करना होगा। डाकघर की इस योजना में निवेश केवल 1,000 रुपये के गुणकों में हो सकता है और इसके तहत निवेश पर कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। हालांकि, निवेशक को 50,000 रुपये से अधिक के किसी भी निवेश के लिए, अपना पैन कार्ड विवरण देना पड़ता है।

क्या है ब्याज दर (Kisan Vikas Patra Interest Rate)

डाकघर की इस योजना के तहत मौजूदा वक्त में निवेशकों को 6.9 फीसद ब्याज दर का लाभ हासिल होता है। यह सालाना चक्रवृद्धि है।

कौन कर सकता है निवेश

इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, निवेश कर सकता है। इसके लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इसके तहत नाबालिग के नाम से भी KVP खरीद सकते हैं। हालांकि, NRI इस योजना के लिए पात्र नहीं है।

निकासी

दूसरी अन्य लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम के मुकाबले KVP के निवेशक वक्त से पहले निकासी कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप KVP प्रमाण पत्र खरीदने के एक साल के भीतर ही वापस लेते हैं, तो आपको कोई ब्याज नहीं हासिल होगा और आप पर जुर्माना भी लगेगा। अगर आप KVP प्रमाण पत्र खरीदने के बाद एक से ढाई साल के बीच वापस लेते हैं, तो ऐसे में आपको कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा।

क्या है निवेश सीमा

इसके तहत निवेश की गई रकम के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। निवेशक कम से कम 1,000 रुपये से इसमें निवेश कर सकते हैं। हालांकि 50,000 रुपये से अधिक के इन्‍वेस्टमेंट के लिए आपको पैन कार्ड देना जरूरी है। इस योजना के तहत निवेश पर ब्याज, वित्त मंत्रालय की ओर से तय किया जाता है और यह बाजार जोखिमों से संबंधित नहीं है।

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