राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दुआरे राशन परियोजना (Duare Ration Project) शुरू करने में राशन डीलरों की मदद की जा रही है। राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) को यह जानकारी दी है। इस मामले पर सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई है। अदालत ने अभी फैसला सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव (Bengal Assembly Elections) में तृणमूल कांंग्रेस (Trinmool Congress) के घोषणापत्र में इस परियोजना को शुरू करने का वादा किया गया था। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee ) ने इसे शुरू करने की पहल की है।
कुछ राशन डीलरों ने इसे केंद्र के कानून के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने कहा- ”भविष्य में भी यह परियोजना जारी रहेगी। कुछ राशन डीलर अदालत पहुंचे हैं लेकिन अधिकांश डीलर परियोजना के साथ हैं। महाधिवक्ता ने आगे कहा- ‘किसी भी डीलर के कानूनी अधिकार नहीं छीने गए हैं। हम डीलरों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
दूसरी तरफ वादी पक्ष के अधिवक्ता ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि केंद्र के कानून का पालन नहीं करने पर लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। मामलाकारी डीलरों के अनुसार राज्य सरकार के दिशानिर्देश खाद्य सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के विपरीत हैं। इन राशन डीलरों का यह भी कहना है कि राज्य में दुआरे राशन परियोजना शुरू करने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं है।