नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने एयर इंडिया द्वारा एसपीवी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को संपत्तियां हस्तांतरण पर टैक्स से छूट दी है। एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने से पहले राष्ट्रीय विमानन कंपनी अपने एसेट्स एसपीवी एयर इंडिया को ट्रांसफर कर रही है। सरकार ने कहा है कि कंपनी जो एसेट्स ट्रांसफर कर रही है उस पर टीडीएस और टीसीएस नहीं देना होगा।
बता दें कि किसी भी तरह की बिक्री पर टीडीएस और टीसीएस चुकाना पड़ता है। सरकार का यह कदम राष्ट्रीय विमानन कंपनी के रणनीतिक विनिवेश (स्ट्रैटजिक डिसइन्वेस्टमेंट) को सुगमता से पूरा करने की दृष्टि से उठाया गया है। एयर इंडिया की बिक्री के लिए सरकार ने 2019 में विशेष इकाई एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआइएएचएल) का गठन किया था। इस इकाई को एयर इंडिया ग्रुप का कर्ज और गैर-प्रमुख संपत्तियों का हस्तांतरण किया जाना था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एयर इंडिया द्वारा एआइएएचएल को गुड्स के ट्रांसफर पर धारा 194क्यू के तहत स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) नहीं की जाएगी। इसी तरह एयर इंडिया द्वारा अचल संपत्तियों का एआइएएचएल को ट्रांसफर करने पर मिले भुगतान के लिए आयकर कानून की धारा 194-आइए के तहत कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
सीबीडीटी ने स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (टीसीएस) की कटौती के मकसद से एयर इंडिया द्वारा एआइएएचएल को सामान के ट्रांसफर पर विक्रेता नहीं माना जाएगा। सीबीडीटी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर योजना के तहत एयर इंडिया से एआइएएचएल को कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर को आयकर के उद्देश्य से ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सीबीडीटी ने पिछले सप्ताह पूर्ववर्ती सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के नए मालिकों को नुकसान को आगे ले जाने और भविष्य के लाभ से इसे पूरा करने की अनुमति दी थी।
