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Post Office Saving Scheme: वरिष्ठ नागरिक अब बिना ब्रांच गए निकाल सकते हैं PPF और SCSS फंड्स

Indian Post Several Services भारतीय नागरिकों को कई तरह के सेवाएं प्रदान करता है, इन योजनाओं में सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है सार्वजनिक भविष्य निधि(पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना(एससीएसएस). यह दोनों योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

भारतीय डाक ने अब वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के मकसद से 60 वर्ष से ऊपर के निवेशकों को किसी भी ब्रांच में जाने की आवश्यकता के बिना अपने निवेश खातों से आंशिक रूप से धन निकालने की अनुमति प्रदान की है.

अब वरिष्ठ नागरिक अपने ओर से पैसे लाने के लिए एक अधिकृत व्यक्ति भेज सकते हैं. इंडिया पोस्ट ने वृद्ध पेशनभोगियों के लिए यह सुविधा शुरू की है, जो अपने अकाउंट से संबंधी पैसे निकालने या किसी और गतिविधि के लिए सक्षम नहीं हैं. हालांकि यह सुविधा केवल साक्षर वरिष्ठ नागरिक ही उठा सकते हैं.

आज हम आपको बताएंगे की कैसे वरिष्ठ नागरिक अधिकृत व्यक्ति को पीपीएफ फंड निकालने के लिए भेज सकते  हैं.

  • SB-12 फॉर्म भरें और उसपर अपना साइन करें. केवल साक्षर वरिष्ठ नागरिक ही इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे. उत्तरजीवी के मामले में, वह कर्मियों को अधिकृत करने के लिए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है.
  •  खाता बंद करने या आंशिक निकासी के लिए खाताधारकों को एसबी -7 फॉर्म या एसबी -7 बी फॉर्म पर भी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है.
  • व्यक्ति को खाताधारक के साथ-साथ अधिकृत व्यक्ति के आईडी और पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी
  • व्यक्ति को पैसे निकालने के लिए पासबुक भी जमा करना होगा.
  • पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा खाताधारकों के हस्ताक्षर का मिलान करने और फिर फंड जारी करने के बाद लेनदेन को अंतिम रूप दिया जाएगा.
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