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Unemployment Allowance: बेरोजगारी भत्ता के लिए तुरंत करें रजिस्ट्रेशन, जानिए- क्या है प्रक्रिया और कैसे मिलेगा लाभ?

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Unemployment Allowance: कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता का इंतजाम किया गया है. यह स्कीम ईएसआईसी द्वारा चलाई जा रही है.

Unemployment Allowance: कोरोना काल में असंख्य लोगों को रोजगार चला गया और वे बेकार हो गए हैं. बेरोजगारों के लिए सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता देने का इंतजाम किया गया है. बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकार ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ नाम की योजना शुरू की है. इस योजना के तहत 50 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं. यह स्कीम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा चलाई जाती है. कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है. पहले यह योजना 30 जून 2021 तक थी.

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगार लोगों को नौकरी छूटने की स्थिति में आर्थिक मदद के लिए भत्ता दिया जाता है. एक बेरोजगार व्यक्ति इस भत्ते का 3 महीने तक लाभ उठा सकता है. 3 महीने के लिए वह औसत वेतन का 50% दावा कर सकता है. बेरोजगार होने के 30 दिन बाद इस योजना से जुड़कर दावा किया जा सकता है. 

जानें- कैसे उठाएं इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारी ईएसआईसी की किसी भी शाखा में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद ईएसआईसी द्वारा आवेदन की पुष्टि की जाएगी और सही होने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में राशि भेज दी जाएगी.

जानें- कौन ले सकता है योजना का लाभ?

  • इस योजना का लाभ ऐसे निजी क्षेत्र (संगठित क्षेत्र) में काम करने वाले नौकरीपेशा लोग तब ले सकते हैं जब वे बेरोजगार हो जाते हैं, जिनकी कंपनी हर महीने पीएफ/ईएसआई वेतन काटती है.
  • ईएसआई का लाभ निजी कंपनियों, कारखानों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है. इसके लिए ईएसआई कार्ड बनाया जाता है.
  • कर्मचारी इस कार्ड या कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं. ईएसआई का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपये या उससे कम है.

जानें- कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  • योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले ईएसआईसी की वेबसाइट पर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
  • https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793…
  • अब फॉर्म भरकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की नजदीकी शाखा में जमा कर दें.
  • इसके बाद, फॉर्म के साथ 20 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक नोटरी का हलफनामा होगा.
  • इस फॉर्म में AB-1 से AB-4 सबमिट किया जाएगा.
  • गलत आचरण के कारण आपकी नौकरी छूटने पर कोई लाभ नहीं होगा.
  • जो लोग गलत आचरण के कारण कंपनी से निकाले गए हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने आपराधिक मामला दर्ज किया है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ली है, वे भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.
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