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PAN-Aadhaar Linking: ऑनलाइन तरीके से घर बैठे करें पैन आधार लिंक फॉलो करें यह सिंपल प्रॉसेस

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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब आप अगले साल 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं। इससे पहले पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक थी। हालांकि भले ही सरकार की तरफ से पैन और आधार को लिंक कराने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया हो, पर इस काम को कल पर टालने की बजाय आज ही कर लेना ज्यादा सही है। अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन इनवैलिड कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन तरीके से बेहद ही आसानी से घर बैठे अपने आधार और पैन लिंक कर सकते हैं। आइये जानते हैं पैन आधार लिकिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में।

पैन-आधार लिंक का ऑनलाइन प्रॉसेस

पैन से आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको Income Tax के इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा। वहां पर आपको वेबसाइट के लेफ्ट साइड में ‘Link Aadhaar’ का विकल्प दिखेगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नया टैब खुल कर आएगा। इस टैब में आपको PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम को इंटर करना होगा। इस स्टेप के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके और कैप्चा कोड भरकर आप इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं।

इस तरह से चेक करें लिंक है या नहीं

पैन आधार लिंक के स्टेटस को जानने के लिए आपको सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा वहां पर आधार स्थिति पर जाकर incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी पैन और आधार संख्या को दर्ज करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आपके पैन आधार लिकिंग का स्टेटस दिख जाएगा।

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