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ओडिशा

बारीपदा राष्ट्रीय लोक अदालत: कुल 518 मामलों का हुआ फैसला, वसूला गया 2 करोड़ 74 लाख 7 हजार 687 रुपये जुर्माना

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बारीपदा, जागरण संवाददाता। जिला कानून सेवा अधिकारियों की ओर से बारीपदा में राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायाधीश कार्यालय परिसर में आयोजित की गई। जिला न्यायधीश प्रदीप कुमार पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में (पार्ट-ए) के तहत पूर्व मुकदमेबाजी से जुड़े 417 विभिन्न बैंकों की कर्ज वसूली के मामले और पूर्व मुकदमेबाजी से संबंधित अन्य आपराधिक और दीवानी मामले का फैसला करते हुए 1 करोड़ 23 लाख 91 हजार 342 रुपये वसूला गया। इसी तरह (पार्ट-बी) के तहत उत्पन्न होने वाले विभिन्न बकाया में से 392 रुपये की वसूली की गई, जिसमें छह आपराधिक मामले, एनआईआई अधिनियम की धारा 138 के तहत 25 मामले, सात बैंक कर्ज वसूली मामले, 24 एमएसीटी मामले, 8 वैवाहिक विवाद, 17 दीवानी मामले शामिल हैं।

दो अन्य आपराधिक मामलों को मिलाकर 87 मामलों में से कुल 1 करोड़ 50 लाख 16 हजार 345 रुपये की वसूली की गई, जिनमें से कुल 518 मामलों का फैसला किया गया और कुल 2 करोड़ 74 लाख 7 हजार 687 रुपया जुर्माना वसूला गया। लोक अदालत में फैमिली कोर्ट के जज सुरेश चंद्र प्रधान, प्रथम अतिरिक्त जिला जज चौधरी प्रबीर कुमार, ए.डी.जे. व स्पेशल पोस्को अदालत के महेंद्र कुमार सूत्रधर, सीजेएम डॉ. दीपक रंजन साहू, सहायक सत्र न्यायाधीश और रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट सुदीप कुमार दास, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीमती लिलिप्ता पसायत, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (एल.आर.) मिस दीपा दास, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अपूर्वा चौधरी, दूसरे न्यायाधीश देबाश्री साहू, सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण सौम्य रूप साहू, एसडीजेएम डॉ. रेनाती मिश्रा, अतिरिक्त सिविल जज और जेएमएफसी अनन्या अपरिमिता, अतिरिक्त सिविल जज और जेएमएफसी मिस जरीन खान, पीएलए (पीयूसी) के अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा की देखरेख में हर मामले को सुलझाया गया। मुकदमे में अटॉर्नी जनरल हिमांशु पाणिग्रही और स्थानीय वकीलों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी बैंकों, निजी बैंकों के अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया था।

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