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खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिलती रहेगी पेंशन की रकम, जानिये EPFO की इस योजना के बारे में

EPFO

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF हमेशा से ही बचत और निवेश के कुछ सबसे बेहतर माध्यमों में से एक रहा है। इसके अलावा EPF खाते के तहत नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा जैसे कई और फायदे भी मिलते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उनके खर्चे मैनेज होते रहें। साथ ही यदि किसी दुर्घटना या आकस्मिक वजहों से खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो इस दशा में उसकी पत्नी या पति और बच्चों को भी EPFO की तरफ से पेंशन का सुविधा लाभ दिया जाता है। EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए खाताधारकों को इससे संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई है।

EPFO ने अपने ट्विटर पर EPS95 स्कीम के तहत खाताधारक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति और बच्चों को मिलने वाली पेंशन के बारे में अवगत कराया है। आइए, जानते हैं कि EPS95 स्कीम के तहत विधवा और बच्चों को कितनी पेंशन मिलती है।

विडो/ विडोवर को मिलने वाली पेंशन

EPF की EPS95 स्कीम के तहत अगर सर्विस पीरियड के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में खाता धारक की पत्नी या पति हर महीने कम से कम 1 हजार रुपये की पेंशन का हकदार होगा। वहीं अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो, उस स्थिति में पेंशनधारक की पत्नी या पति को उसकी पेंशन का आधा हिस्सा यानी 50 फीसद दिया जाता है।

बच्चों को मिलने वाली पेंशन

खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी या पति को पेंशन की जो रकम दी जाती है, उसमें से 25 फीसद हिस्सा उसके बच्चों को भी दिया जाता है। हालांकि, यह लाभ केवल अधिकतम दो बच्चों पर ही दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों को इस पेंशन सुविधा का लाभ केवल उनकी 25 साल की उम्र तक ही हासिल होता है।

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