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दिल्ली/एनसीआर

Driving License News: 30 सितंबर को एक्सपायर हो रहे डीएल को लेकर दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत

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नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 30 सितंबर तक एक्सपायर हो रहा है और परमानेंट लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट की तारीख थोड़ी देरी से मिल रही है तो ऐसे मामलों में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से एक बड़ी राहत दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट समेत दूसरे सभी परिवहन दस्तावेज की वैधता 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी जाएगी।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi Transport Minister Kailash Gehlot) का कहना है कि आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। उनका कहना है कि कोरोना काल में सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें और भीड़भाड़ को कम किया जा सके। लाइसेंस समेत दूसरी जरूरी दस्तावेज अगले दो महीने तक भी वैध रहेंगे और विभाग इस बारे में जरूरी आदेश जारी करेगा।

यहां पर बता दें कि दिल्ली सरकार ने परिवहन सेवाओं में सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में जोनल दफ्तरों में भीड़भाड़ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इसके तहत अब घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस देने की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में अधिकतर परिवहन सेवाओं को आनलाइन सिस्टम के दायरे में लाया जाएगा। इसी कड़ी में घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाने की योजना है, जिसमें कोई भी घर पर किसी भी समय ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे और टेस्ट पास करने के बाद उनको लाइसेंस मिल जाएगा। 

दिल्ली सरकार की मानें तो सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज समेत दिल्ली विश्वविद्याल के तकरीबन 88 कालेजों में लर्निंग लाइसेंस बनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए एक योजना भी तैयार की गई है। यह योजना डीयू के सभी कालेजों के लिए भी होगी और जो भी कालेज इस योजना से जुड़ना चाहेंगे, वहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करेगा।

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