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दिल्ली में 45,000 से ज्यादा लोगों ने घर बैठे बनवाए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

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नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दिल्ली के के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का दावा है कि अगस्त 2021 में शुरू की गई फेसलेस सेवा के माध्यम से दिल्ली में लगभग 45,000 लोगों ने अपने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए हैं। उन्होंने बुधवार को यह भी कहा कि इस साल फरवरी से दिल्ली परिवहन विभाग की फेसलेस सेवा प्रणाली के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 92 प्रतिशत और अन्य अनुरोधों में से 80 प्रतिशत को मंजूरी दे दी गई है।

कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में बताया कि, “सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा पिछले महीने आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई ‘फेसलेस सेवाओं’ की समीक्षा की गई। इस पर दिल्ली की प्रतिक्रिया देखकर खुशी हुई! फरवरी के बाद से हमने वाहन और ड्राइविंग से संबंधित सेवाओं पर सभी 4.2 एल + अनुप्रयोगों में से क्रमशः 80% और 92% को मंजूरी दे दी है। 45000 से ज्यादा की संख्या में दिल्ली वालों ने घर बैठे अपना एलएलएम करवा लिया है।”

इस बीच, दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण आदि से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। फरवरी 2020 से 30 सितंबर, 2021 के बीच समाप्त हुए दस्तावेजों को अब 30 नवंबर तक रिन्यू किया जा सकता है।

दिल्ली सरकार की तरफ से जारी एक बयान में जानकारी दी गई है कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को फेसलेस सेवाओं से संबंधित तकनीकी मुद्दों, पेंडेंसी और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली सरकार का दावा है कि इस साल फरवरी में फेसलेस सेवा के पहले चरण की शुरुआत के बाद से वाहन से संबंधित 2,16,835 आवेदन और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के 2,08,224 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इन आवेदनों में से 92 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित और 79.9 प्रतिशत अन्य वाहन से संबंधित आवेदनों को 27 सितंबर तक स्वीकृत किया गया था। ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा की ई-लर्निंग 7 अगस्त को परीक्षण के आधार पर शुरू हुई थी। कुल 57,755 आवेदन 28 सितंबर तक प्राप्त हुए थे। ई-लर्निंग लाइसेंस सेवा के लिए इन आवेदकों में से 78 प्रतिशत से अधिक ने सफलतापूर्वक अपने घर पर शिक्षार्थी का लाइसेंस प्राप्त किया।

दिल्ली ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस सेवा प्रदान करने वाले भारत के पहले शहरों में से एक है। यह आवेदकों को इसके लिए आवेदन करने, परीक्षण करने और परिवहन विभाग के किसी कार्यालय में आए बिना अपना लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। 

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