H-1B Visa Rules: अमेरिका में एच-1बी वीजा के जरिए काम कर रहे कामकाजी लोगों के जीवनसाथी अब अमेरिका में काम खोज सकते हैं
H-1B Visa Rules: अमेरिका में एच-1बी वीजा के जरिए काम कर रहे कामकाजी लोगों के जीवनसाथी अब अमेरिका में काम खोज सकते हैं. अमेरिका की जो बाइडेन (Joe Biden) सरकार ए-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथी को अपने आप वर्क ऑथराइजेशन देने के लिए सहमत हो गई है यानी कि अब उन्हें फिर से ऑथराइजेशन नहीं करवाना होगा. अमेरिकी सरकार के इस फैसले से हजारों भारतीय-अमेरिकी महिलाओं को फायदा पहुंचेगा. अमेरिकी सरकार ने यह फैसला एक कानूनी कार्रवाई के चलते लिया है. अमेरिकी इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन (एआईएलए) ने इस बार की गर्मियों में प्रवासियों की जीवनसाथी के बिहाफ पर केस (Class Action Lawsuit) फाइल किया था.
अमेरिकी कारोबार को भी हो नुकसान का दिया था हवाला
एआईएलए के जोन वासडेन (Jon Wasden) ने अपनी याचिका में कहा था कि एच-4वीजा (H-4 Visa) धारक ऐसे लोग हैं, जो एंप्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स (EADs) के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन के लिए नियामकीय शर्तों को पूरा करते हैं लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है और फिर से ऑथराइज्ड होने के लिए बाध्य होना पड़ता है. वासडेन ने कहा कि इन्हें मंजूरी नहीं दिए जाने के चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और बिना किसी कानूनी कारण के चलते अधिक वेतन वाली नौकरी गंवानी पड़ रही है. वासडेन के मुताबिक इससे अमेरिकी कारोबार को भी नुकसान हो रहा है.
ओबामा प्रशासन ने कुछ लोगों को दी थी मंजूरी
एच-4वीजा ऐसे लोगों को दिया जाता है, जो एच-1बी वीजाधारकों के साथ अमेरिका में रहते हैं. हालांकि अब नए फैसले के मुताबिक अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) की नीतियों के तहत एच-4वीजाधारकों पर पहले जो रोक थी, अब नहीं होगी. एआईएलए ने जो बाइडेन प्रशासन के इस फैसले को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि ओबामा प्रशासन ने कुछ खास एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम करने की मंजूरी दी थी. उनके फैसले के बाद अब तक 90 हजार से अधिक एच-4 वीजा धारकों को काम करने की मंजूरी मिल चुकी है. इसमें से अधिकतर भारतीय-अमेरिकी महिलाएं हैं.