Income Tax Rebate: किराए के घर में रहने पर इनकम टैक्स में छूट ली जा सकती है, लेकिन कर्मचारी का उसी शहर में घर होने पर वह आयकर छूट के लिए दावा नहीं कर सकता है.
Income Tax Rebate: अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत रिटर्न (ITR) दाखिल करें. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. आप 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आपका आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं से अपील की है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आईटीआर (ITR) फाइल करें. आयकर विभाग का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर फाइलिंग आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर की जा सकती है.
नए पोर्टल में फॉर्म 26AS को आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा भी है. फॉर्म 26AS, जिसे एनुअल स्टेटमेंट फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है. यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें करदाता की सभी कर संबंधी जानकारी जैसे टीडीएस, अग्रिम कर आदि शामिल हैं.
बिना HRA के मकान के किराए पर छूट
अगर आप हाउस रेंट के तौर पर दी गई रकम पर इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं तो पहली शर्त सैलरीड होना है. आपके वेतन में हाउस रेट अलाउंस (HRA) शामिल है, जो आयकर की धारा 10(13ए) के तहत एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त है.
जानिए – क्या हैं नियम और शर्तें
ज्यादातर कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस को उनके वेतन का हिस्सा माना जाता है. कर्मचारियों को भुगतान किए गए मकान किराए पर कटौती का दावा करने का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 में पेश किया गया था. साथ ही, ऐसे कर्मचारी आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत भुगतान किए गए मकान किराए पर छूट का दावा कर सकते हैं.
साथ ही यह नियम स्वरोजगार करने वाले लोगों पर भी लागू होता है, लेकिन छूट का लाभ पाने के लिए कुछ नियमों और शर्तों को समझना जरूरी है. उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी को धारा 80GG के तहत कटौती का दावा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान HRA प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए.
एचआरए में छूट का दावा करने वाला करदाता धारा 80जीजी के तहत भुगतान किए गए किराए पर कटौती का दावा नहीं कर सकता है. साथ ही धारा 80GG के तहत कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति का शहर में कोई घर नहीं होना चाहिए. जिस शहर में कार्यालय स्थित है या व्यवसाय किया जाता है, वहां वास्तव में पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे या हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए. वहीं अगर शहर में किसी कर्मचारी का घर है जहां वह काम करता है तो वह कटौती का दावा नहीं कर पाएगा.
कटौती का लाभ कैसे प्राप्त करें?
करदाता को फॉर्म 10बीए दाखिल करना होगा, जिसके बाद वह इस कटौती का दावा कर सकेगा. साथ ही, जिस करदाता ने वैकल्पिक या नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, वह इस कटौती का दावा नहीं कर पाएगा. यह माना जाता है कि कटौती की गणना एकल सूत्र के आधार पर की जानी है.