नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आधार कार्ड और पैन कार्ड यह दोनों ही वर्तमान समय में सबसे अहम दस्तावेजों में से एक हैं। पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है। पैन को आधार से लिक करने की समय सीमा को आगे भी बढ़ा दिया गया है। पैन से आधार से लिंक कराने की अवधि 31 मार्च कर दी गई है। आपको बताते चलें कि इससे पहले पैन को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 30 सितंबर थी। अगर आपने अपने पैन कार्ड को अभी तक आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो, इसे टालने की बजाय तुरंत ही कर लेना उचित है। पैन को आधार से लिंक ना करने पर आपको समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं पैन को आधार से लिंक करने के पूरे प्रॉसेस के बारे में।
लिंक करने का पूरा प्रॉसेस
आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के इफाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इस वेबसाइट पर आपको बाईं तरफ में ‘लिंक आधार’ का विकल्प दिखाई देगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया टैब खुल कर आएगा। उस नए टैब में आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम को फिल करना होगा। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करना होगा और कैप्चा कोड को भरकर आप अपने आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं।
स्टेटस को चेक करने की प्रक्रिया
पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ने के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विजिट होगा। इस स्टेप के बाद आपको वहां पर आधार स्थिति पर जाकर incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर क्लिक करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद आपको अपनी पैन और आधार संख्या को दर्ज करना होगा। अब आपको ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद स्क्रीन पर आपको, पैन-आधार लिकिंग का स्टेटस दिख जाएगा।