16 बैंकों के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है. आज इन बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख रुपये मिलने जा रहे हैं. इनमें कानपुर की पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं.
16 संकटग्रस्त सहकारी बैंकों (कानपुर स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक सहित) के ग्राहकों को सोमवार को प्रत्येक को 5 लाख रुपये मिलेंगे. यह राशि जमा बीमा कवर योजना के तहत दी जाएगी. भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इस राशि को एक नए नियम के तहत जारी करेगी. डीआईसीजीसी ने पहले 21 बैंकों की सूची तैयार की थी, लेकिन पांच बैंकों को सूची से बाहर कर दिया गया था. इनमें पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) भी शामिल है. उनके ग्राहकों को 5 लाख रुपये का जमा बीमा कवर नहीं मिलेगा
बता दें, ये पांचों बैंक या तो विलय की स्थिति में हैं या अब मोरैटोरियम से बाहर आ गए हैं. इसलिए इन बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख रुपये नहीं मिलेंगे. अगस्त में, संसद ने DICGC (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि RBI द्वारा बैंकों पर स्थगन लागू करने के 90 दिनों के भीतर खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक मिलें. अधिनियम के बाद, सरकार ने 1 सितंबर, 2021 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया है जिस दिन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे. अधिसूचित तिथि से अनिवार्य 90 दिन 29 नवंबर, 2021 को पूर्ण हो रहे हैं. तदनुसार, 29 नवंबर के अंत तक खाताधारकों के खाते में पांच लाख रुपये आ जाएंगे.
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