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Income Tax Return Filing: अब नए टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए फाइल कर सकते हैं ITR, जानें- क्या है तरीका?

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. अब नए टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए घर बैठे ही ITR फाइल कर सकते हैं.

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स पेयर्स (Income Tax Payers) को इस महीने के अंत तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. डेडलाइन खत्म होने में महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं. करदाता (Taxpayers) अब घर बैठे ही अपना आईटीआर (ITR) दाखिल कर सकते हैं. उन्हें मदद के लिए किसी विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं है. उनकी सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने एक ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके इस्तेमाल से करदाता ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन सेवाओं तक पहुंचने के लिए, उन्हें आयकर ई-पोर्टल में लॉग इन करना होगा.

बता दें, करदाताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना है, जिसे समय से दाखिल नहीं कर पाने पर वे मुश्किल में पड़ सकते हैं. 

7 जून को लॉन्च किया गया ई-फाइलिंग पोर्टल “करदाता के अनुकूल” नहीं था और इसमें कई गड़बड़ियां थीं, जिसके कारण आयकर विभाग ने बाद में आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा था कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत 31 जुलाई, 2021 थी, जिसे परिपत्र संख्या 9 के तहत 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था. /2021 दिनांक 20.05.2021, को इसके द्वारा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.

जानें- ई-पोर्टल के जरिए ITR फाइल करने का तरीका

  1. https://www.incometax.gov.in/ लिंक का उपयोग करके आयकर ई-पोर्टल पर जाएं.
  2. होमपेज पर लॉग इन हियर ऑप्शन को चुनें
  3. एंटर योर यूजर आईडी ऑप्शन में अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन भरें और फिर जारी रखें पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद आपको जो सिक्योर एक्सेस मैसेज मिला है, उसकी पुष्टि करनी होगी.
  5. इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें
  6. यहां से, आपको यह चुनना होगा कि क्या आप टेक्स्ट मैसेज या वॉयस कॉल के जरिए 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं.
  7. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एंटर पर क्लिक करें.
  8. ओटीपी 15 मिनट के लिए वैध होगा, जिसके बाद आपको एक नया जनरेट करना होगा.
  9. आपके पास सही ओटीपी दर्ज करने के तीन मौके होंगे.
  10. अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें.
  11. सफल सत्यापन के बाद आयकर ई-फाइलिंग डैशबोर्ड दिखाई देगा
  12. आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के लिए अपने पंजीकृत आधार नंबर या नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं.
  13. आधार लॉगिन के लिए, आप आधार संख्या दर्ज कर सकते हैं और निर्देशानुसार ओटीपी प्रदान कर सकते हैं.
  14. नेट बैंकिंग के लिए आपको अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा.
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