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अपने नाम से ले रखा है कई SIM कार्ड!, हो जाइए अलर्ट, DoT लेकर आया अब ये नया नियम

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Telecom Department deactivate extra SIM: दूरसंचार विभाग ने 9 से अधिक कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से वेरिफाई करने के लिए कहा है.

Telecom Department deactivate extra SIM: अगर आपने भी अपने नाम पर कई सारे सिम कार्ड अलॉट करा रखे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) ने पूरे भारत में 9 कनेक्शन से ज्यादा रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से वेरिफाई करने को कहा है और अगर यह सिम वेरिफाई नहीं होते हैं, तो इन्हें डिस्कनेक्ट करने का आदेश जारी किया गया है. जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व और असम के मामलों में 6 से अधिक कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के सिम को वेरिफाई किया जाएगा.

कस्टमर्स के पास होगा चुनने का विकल्प

टेलीकॉम डिपॉर्टमेंट के 7 दिसंबर को जारी आदेश के मुताबिक सब्सक्राइबर्स यह चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा कि वे किस कनेक्शन को जारी रखना चाहते हैं और किसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं.

DoT ने अपने आदेश में कहा, “यदि दूरसंचार विभाग के डेटा एनालिसिस में पाया गया कि एय व्यक्ति के पास सभी TSP (टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर) को मिलाकर 9 से अधिक कनेक्शन (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम LSA के मामले में 6) हैं, तो मोबाइल कनेक्शन को फिर से वेरिफाई किया जाएगा.”

धोखाधड़ी को रोकने के लिए लिया फैसला

दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह कदम फाइनेंशियल क्राइम, ऑटोमेटेड कॉल और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया है.

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क्या है आदेश

DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से उन सभी फ्लैग किए हुए मोबाइल कनेक्शन को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है, जो नियम के अनुसार उपयोग में नहीं हैं. जानकारी के मुताबिक फ्लैग किए कनेक्शन की आउटगोइंग (डेटा सर्विस सहित) सुविधा को 30 दिनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा, इनकमिंग कॉल सर्विस भी 45 दिनों के अंदर बंद हो जाएगी.

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यदि ग्राहक वेरिफिकेशन के दौरान कोई कनेक्शन सरेंडर करता है, तो उस कनेक्शन को काट दिया जाएगा और यदि ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए नहीं आते हैं, तो उसे 60 दिनों के भीतर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. इसकी गणना 7 दिसंबर से की जाएगी.

आदेश के मुताबिक यदि कस्टमर इंटरनेशनल रोमिंग पर है या शारीरिक अक्षमता के कारण अस्पताल में है, तो उसे अतिरिक्त 30 दिन दिए जाएंगे.

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