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Aadhaar से पैन कार्ड लिंक न होने पर हो सकते हैं कई नुकसान, जानिए लिंकिंग प्रोसेस व अन्य डिटेल

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आधार-पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारिख 31 मार्च 2022 है. इससे पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 थी. मगर सरकार ने फिर से 6 महीने का समय दिया. यदि आपने 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. जानिए क्या क्या और नुकसान हो सकते हैं.

PAN-Aadhaar linking: Aadhaar से पैन कार्ड लिंक करने के लिए बैंक और सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है. आधार-पैन लिंकिंग की लास्ट डेट को कई बार बढ़ाया भी गया है. इन दोनों को लिंक न करने पर कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. अभी इन दोनों को लिंक को लिंक करने की आखिरी तारिख 31 मार्च 2022 है. इससे पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 थी. मगर सरकार ने फिर से 6 महीने का समय दिया. यदि आपने 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. जानिए क्या क्या और नुकसान हो सकते हैं.

पैन हो जाएगा बेकार
जिनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों है उनको एक दूसरे से दोनों को लिंक कराना जरूरी है. ऐसा न करने पर उसका पैन ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा. एक बार अगर पैन निष्क्रिय हो जाए तो फिर उससे ऐसे कई काम नहीं हो पाएंगे, जिनके लिए पैन आवश्यक है.

जुर्माना भी देना पड़ेगा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयकर कानून 1961 की धारा 234 एच के तहत पैन और आधार को लिंक करना आवश्यक है. अगर आप 31 मार्च 2022 तक आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा. उस स्थिति में आपको 1,000 रुपये का चार्ज देना होगा. आइए जानते हैं पैन और आधार को लिंक करने का आसान तरीका.

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पैन और आधार को लिंक करने का प्रोसेस
पैन और आधार लिंक न होने पर 5 लाख रु से अधिक का सोना नहीं खरीदा जा सकता. साथ ही बैंक में खाता खोलने के लिए और 50,000 रुपये से ज्यादा उसमें जमा करने या निकालने पर के लिए पैन जरूरी है.पैन-आधार लिंकिंग के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं. फिर बाईं ओर लिंक आधार का ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे एक नया पेज खुलेगा. यहां पैन नंबर, आधार नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दर्ज करें. अगर आपके आधार में केवल जन्म वर्ष हो तो उस पर क्लिक करें. कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें. फिर एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी.

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निवेश नहीं कर सकते
पैन-आधार लिंक न होने पर कोई कार भी नहीं खरीद सकता. निवेशकों के लिए भी ये काम जरूरी है, क्योंकि बिना पैन और आधार लिंक हुए म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं होगा. इसके लिए भी पैन जरूरी है. यदि आपका पैन अमान्य हुआ तो आप एसआईपी के साथ साथ अन्य तरीकों से भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकेंगे.

जरूरत आयकर विभाग ने 18 ऐसे वित्तीय लेनदेन निर्दिष्ट किए हैं जहां किसी व्यक्ति द्वारा पैन का उल्लेख करना जरूरी है. ऐसे मामलों में लेन-देन केवल तभी किया जा सकता है जब पैन और आधार जुड़े यानी लिंक हों. इस प्रकार पैन को फिर से सक्रिय किया जा सके. आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा.

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