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झारखण्ड

ट्रैफिक सुधार: नियम तोड़ा तो मोबाइल पर एसएमएस भेजकर लिया जाएगा जुर्माना

झारखंड में ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड पोस्ट से चालान भेजने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब यातायात नियम का उलंघन करने वाले वाहन चालकों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस से चालान भेजा जाएगा। नियम तोड़ने के आधे घंटे के भीतर चालान वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस की ओर से यह सिस्टम इसी महीने से लागू करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल, उन्हीं चालकों के मोबाइल नंबर पर चालान का मैसेज भेजा जाएगा, जिन्होंने 2016 के बाद वाहन खरीदा और रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर भी अंकित कराया होगा। ऐसे चालकों को पुलिस की ओर से एसएमएस के माध्यम से चालान भेजा जाएगा।

चालान जमा करने के लिए एक अवधि निर्धारित की जाएगी। निर्धारित समय तक अगर चालक जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उन चालकों का मामला कोर्ट भेज दिया जाएगा। कोर्ट की अनुमति के बाद ही वैसे चालकों के जुर्माने की राशि पुलिस जमा लेगी। बता दें कि इस व्यवस्था को ट्रैफिक पुलिस की ओर से 2018 में लागू किया गया था। कुछ दिन बाद ही इसे बंद कर दिया गया था।

2016 के पहले के वाहन पर जुर्माना का मामला फंसा 

ट्रैफिक पुलिस वैसे वाहन जिन्होंने 2016 से पहले खरीदा है, उन पर जुर्माना तो करेगी, मगर चालान वैसे चालकों को नहीं भेज पाएगी। ट्रैफिक पुलिस साल 2016 से पहले वाहन खरीदने वाले चालकों को उसके मोबाइल नंबर पर चालान नहीं भेजेगी, क्योंकि उस समय रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर अंकित कराना अनिवार्य नहीं था। इसलिए अधिकतर चालकों का मोबाइल नंबर डीटीओ कार्यालय में अंकित नहीं है। ऐसे चालकों को चालान कैसे भेजना है, इस पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से मंथन किया जा रहा है। हालांकि अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही इसका निदान निकाल लिया जाएगा।

कोर्ट की अनुमति के बाद जुर्माना निर्धारित

ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले चालकों को अब जुर्माने की राशि जमा करने के लिए न्यायालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। न्यायालय ने ट्रैफिक सिग्नल लाइट तोड़ने के लिए जुर्माने की राशि निर्धारित कर दी है। इसके तहत दो पहिया वाहन चालक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो प्रथम बार में उनसे 1500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। दोबारा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर चालकों को तीन हजार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। वहीं चार पहिया वाहन चालकों से प्रथम बार में दो हजार और दूसरी बार में चार हजार रुपए जुर्माना राशि ली जाएगी।

पुलिस घर-घर पहुंचा रही है चालान

ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले को वर्तमान में सभी थाना में तैनात पुलिसकर्मी घर-घर तक चालान पहुंचा रहे हैं। इससे थाने के कामकाज पर काफी असर पड़ रहा है। कई मामले लंबित हो जा रहे हैं।

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