Kaam ki Baat: अगर मृत व्यक्ति के अकाउंट में पैसा रखा है और आप सोच रहे हैं कि एटीएम कार्ड से उसे निकाल सकते हैं तो आप गलत हैं. आइए जानते हैं कि इस स्थिति में बैंक का नियम क्या कहता है.
Kaam ki Baat: ऐसा माना जाता है कि बैंक में रखा पैसा सुरक्षित होता है. बैंक में पैसा इसलिए ही रखा जाता है ताकि उस पर एक्स्ट्रा कमाई हो सके और पैसा आपको सुरक्षित रहे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके बैंक अकाउंट में पैसा रखा होता है तो उसका क्या होता है. अगर आप सोच रहे हैं कि किसी मृत व्यक्ति के अकाउंट और ATM पिन से पैसा निकाल सकते हैं तो पहले जान लें कि ये दंडनीय अपराध है. ऐसी स्थिति में बैंक का नियम कुछ और ही कहता है. आइए जानते हैं कि मृत व्यक्ति के अकाउंट में पैसा रखा होने पर उसके पैसे के साथ क्या किया जाता है.
बैंक के होते हैं ये 3 नियम
बता दें कि जब भी आप कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो बैंक की ओर से हमेशा आपसे नॉमिनी को लेकर जानकारी ली जाएगी. अगर कभी दुर्घटना का प्राकृतिक तौर पर किसी की मौत हो जाती है तो मृत व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया होगा, उसे ये पैसा मिल जाता है. आइए जानते हैं कि बैंक किन-किन परिस्थितियों पर क्या नियम बताता है.
Read more:काम की खबर! आपके PF अकाउंट नंबर में छुपी होती हैं ये जानकारियां, जानिए डिकोड का तरीका
मृत व्यक्ति के साथ ज्वाइंट अकाउंट
अगर किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ज्वाइंट अकाउंट (Joint Account) है तो खाते में मौजूद राशि को दूसरा व्यक्ति आसानी से निकाल सकता है. ऐसी स्थिति में मरने वाले व्यक्ति का नाम अकाउंट से हटाने के लिए उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी बैंक की ब्रांच में जमा करनी होगी. इसके बाद मृत व्यक्ति का नाम ज्वाइंट अकाउंट से हटा दिया जाएगा.
नॉमिनी (Nominee) होने पर
अगर कोई नॉमिनी है तो बैंक खाते में मौजूद राशि उसके खाते में दे दी जाएगी. पैसा देने से पहले बैंक एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है, साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी को भी जांचता है. पैसा मिलने के बाद बैंक दो गवाह मांगता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा असली नॉमिनी को दिया गया है.
नॉमिनी (Nomine) के ना होने पर
अगर खाते का कोई नॉमिनी नहीं है तो जिस व्यक्ति को पैसे चाहिए, उसे लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. उस व्यक्ति को विल या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होगा. इससे ये साबित होगा कि मरने वाले का पैसा उसे मिलना चाहिए.
क्या होता है उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र?
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो मरने वाले व्यक्ति के वारिस को दिया जाता है. अगर मरने वाला कोई व्यक्ति कोई वसीयत ना छोड़कर ना गया हो.