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बिहार

बिहार में अब वार्ड पार्षद नहीं चुनेंगे मेयर-डिप्टी मेयर, लागू हुआ नया कानून

बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश लागू होने से नगरीय विकास के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी. 

पटना: बिहार में अब शहरी निकाय चुनाव में नगर निगमों के मेयर (महापौर) और डिप्टी मेयर (उप महापौर) तथा नगर परिषदों, नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे जनता करेगी. राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका (संशोधन ) अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर दिया है. संशोधित कानून बिहार के सभी 263 नगर निकायों में लागू होगा.

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश लागू
बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Tarkishore Prasad) ने कहा कि बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश लागू होने से नगरीय विकास के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी. उन्होंने बताया कि बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 राज्यपाल के अनुमोदन के बाद लागू हो गया है.

चुनावों में आएगी पारदर्शिता
डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश के लागू हो जाने से राज्य के शहरी निकायों में नगरीय विकास एवं शहरों के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी.

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य के शहरों के विकास के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं एवं संचालित योजनाओं के समुचित अनुश्रवण एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रतिबद्ध प्रयास किए हैं.

उन्होंने बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 को बिहार सरकार द्वारा उठाए गए उन महत्वपूर्ण कदमों में से एक बताया.

परियोजनाओं को मिलेगी गति
उन्होंने कहा कि शहरी निकाय के जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाने से जनता के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी एवं शहरों के विकास हेतु चलाई जा रही महत्वकांक्षी योजना और परियोजनाओं में गति आएगी.

(इनपुट-आईएएनएस)

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