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ITR फाइलिंग में चूक पर जेल जाने की आ जाएगी नौबत! जान लीजिए नियम

ITR

असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। जो लोग 31 दिसंबर 2021 की नियत तारीख तक अपना ITR फाइल करने से चूक गए हैं, उनके पास अब भी मौका है। ऐसे लोग 31 मार्च तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 

हालांकि, नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने पर वे जिस आयकर स्लैब में आते हैं, उसके आधार पर जुर्माना लगेगा। जो टैक्सपेयर अपना आईटीआर लास्‍ट डेट पर भी दाख‍िल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जेल की सजा न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल हो सकती है।

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इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तिथि पर बोलते हुए टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, “अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करने में विफल होने पर, आयकर विभाग कर और ब्याज के अलावा करदाता के वास्तविक आयकर व्यय पर 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत का जुर्माना लगा सकता है। जब तक कोई करदाता विभाग से आयकर नोटिस के जवाब में अपना आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तब तक भारत सरकार के पास करदाता के खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति है।”

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बलवंत जैन के मुताबिक मौजूदा आयकर नियमों में न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। आयकर विभाग तभी मुकदमा चला सकता है जब कर की राशि 10,000 रुपए से ज्‍यादा होगी।

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