PM Svanidhi Yojana: कोरोनाकाल में हुए लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को रोजगार फिर शुरू करने में मदद के मकसद से ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ (पीएम स्वनिधि योजना-PM Swanidhi scheme) शुरू की गई है.
PM Svanidhi Yojana: भारत सरकार ने सड़कों पर कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के कारोबार में मदद करने के मकसद से एक खास योजना शुरू की है जिसका नाम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (Prime Minister Svanidhi scheme) है. रेहड़ी-पटरी (street vendors) वालों को राहत देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना जुलाई 2020 से लागू हुई है. दरअसल, कोरोनाकाल में हुए लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को रोजगार फिर शुरू करने में मदद के मकसद से ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ (पीएम स्वनिधि योजना-PM Swanidhi scheme) शुरू की गई है.
कौन ले सकता है लोन की सुविधा
ऐसे स्ट्रीट वेंडर या रेहड़ी-पटरी वाले जिनके पास अर्बन लोकल बॉडी से जारी सर्टिफिकेट और वेंडिंग या जारी किया गया आइडेंटिटी कार्ड मौजूद हो. साथ ही वैसे स्ट्रीट वेंडर, जो यूएलबीड पहचान सर्वेक्षण से छूट गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दी है और उन्हें यूएलबी/टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र (एलओआर) जारी किया गया हो.
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10,000 रुपये तक लोन मिल जाता है
पीएम स्वनिधि योजना में रेहड़ी-पटरी वाले सस्ती दरों पर लोन ले सकते हैं. इसमें उन्हें 10,000 रुपये तक लोन उपलब्ध कराया जाएगा. इस लोन को वह एक साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते हैं. इस योजना से करीब 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिलने की उम्मीद है. अगर आप लोन की किस्त समय से या समय से पहले चुका देते हैं तो आपको 7 फीसदी सालाना ब्याज में सब्सिडी दी जाती है. इस ब्याज सब्सिडी को बैंक खाते में छमाही आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये से जमा करा दिया जाता है.
ध्यान रखें
इस स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है. लोन की जल्दी अदायगी करने पर कोई जुर्माना नहीं देना होता है. इस लोन स्कीम में एक साल में कैशबैक भी मिलता है.