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Income Tax: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, एक असेसमेंट ईयर में ITR सिर्फ एक बार कर सकेंगे अपडेट 

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Income Tax: इस प्रावधान का मकसद उन लोगों को रिटर्न दाखिल (ITR filing) करने का अवसर देना है जो किसी उचित वजह से ऐसा नहीं कर पाए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन जे बी महापात्र ने बुधवार को यह जानकारी दी.

Income Tax: अगर आप नौकरी करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. आईटीआर फाइल करने के बाद उसमें सुधार करने को लेकर नया अपडेट है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, किसी टैक्सपेयर को एक असेसमेंट ईयर में सिर्फ एक बार अपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को अपडेट करने की परमिशन होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन जे बी महापात्र ने बुधवार को यह जानकारी दी.

रिटर्न दाखिल करने का अवसर देना है मकसद
खबर के मुताबिक, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में महापात्र ने कहा कि इस प्रावधान का मकसद उन लोगों को रिटर्न दाखिल (ITR filing) करने का अवसर देना है जो किसी उचित वजह से ऐसा नहीं कर पाए हैं. महापात्र ने कहा कि ऐसे करदाता एक असेसमेंट ईयर में सिर्फ एक बार अपडेट किया हुआ रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.

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बकाया टैक्स और ब्याज पर 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा का पेमेंट
बजट 2022-23 में ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने के दो साल के अंदर उसे ‘अपडेट’ करने की परमिशन दी गई है जिनसे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है या कोई ब्योरा छूट गया है. टैक्सपेयर्स टैक्स का भुगतान कर आईटीआर को अपडेट कर सकेंगे. अगर अपडेटेड आईटीआर 12 महीने के भीतर दाखिल किया जाता है, तो बकाया टैक्स और ब्याज पर 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा का पेमेंट करना होगा.

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तब ब्याज पर पेमेंट बढ़कर 50 प्रतिशत
अगर अपडेटेड आईटीआर (Income tax return update news) 12 माह बाद दाखिल किया जाता है, तो टैक्स और ब्याज पर पेमेंट बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा. लेकिन इसे संबंधित आकलन वर्ष के 24 माह के भीतर ही दाखिल करना होगा. हालांकि, किसी आकलन वर्ष के लिए यदि नोटिस जारी कर अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है, तो करदाता को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.

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