Employee Pension Scheme: EPFO नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है. अब सब्सक्राइबर्स को निश्चित पेंशन राशि चुनने का विकल्प मिलेगा. पेंशन योजना-1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है और इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
Employee Pension Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लोगों को बेहतर-निश्चित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) की योजना बना रहा है. पेंशन योजना-1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है और इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है
बता दें, EPFO नई फिक्स्ड पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में है. निश्चित पेंशन की राशि योगदान के आधार पर तय की जाएगी. आपको जो पेंशन चाहिए उसके हिसाब से आपको अंशदान करना होगा.
जी बिजनेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक, नई योजना के तहत निश्चित पेंशन राशि चुनने का विकल्प होगा. इसमें स्वरोजगार और निजी कर्मचारी भी पंजीकरण करा सकेंगे. पेंशन की राशि भी वेतन और शेष सेवा अवधि के आधार पर तय की जाएगी
ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के विकल्प की तैयारी कर रहा है. ईपीएस में मौजूदा राशि पूरी तरह से कर मुक्त है. लेकिन, इसमें न्यूनतम पेंशन बहुत कम है. महीने के हिसाब से यह लिमिट सिर्फ 1250 रुपये तक है. ऐसे में नौकरीपेशा व्यक्ति को अधिक पेंशन की सुविधा का विकल्प देने की तैयारी है.
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ईपीएस में वर्तमान नियम क्या है?
जब कोई कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का सदस्य बन जाता है, तो वह भी EPS का सदस्य बन जाता है. कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान पीएफ (PF) में जाता है. यही हिस्सा कर्मचारी के अलावा नियोक्ता के खाते में भी जाता है. लेकिन, नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस (EPS) यानी कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) में जमा होता है. ईपीएस (EPS) में मूल वेतन का योगदान 8.33% है.