SC on Assembly Elections 2022: हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर कर मतदाताओं को मुफ्त की चीज़ें देने की घोषणा को भ्रष्ट तरीका बताया है.
SC on Assembly Elections 2022: विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जल्द सुनवाई के आश्वासन दिया है. याचिकाकर्ता ने यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) में सपा (Samajwadi Party) और कांग्रेस (Congress) के सभी उम्मीदवारों को अयोग्य करार देने की मांग की है. साथ ही पंजाब (Punjab) में आप (AAP) के उम्मीदवारों को भी अयोग्य करार देने की मांग याचिका में की गई है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वह कल या बहुत जल्द इसे सुनवाई के लिए लगाने पर विचार करेंगे.
याचिकाकर्ता ने क्या दावा किया है?
हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर कर मतदाताओं को मुफ्त की चीज़ें देने की घोषणा को भ्रष्ट तरीका बताया है. उन्होंने कहा है कि यह जनप्रधिनिधित्व कानून की धारा 123(1)(A) के विरुद्ध है. ऐसा करने वाली पार्टियों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए. उनके प्रत्याशियों को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए. याचिका में चुनाव आयोग के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी को प्रतिवादी बनाया गया है.
SC इसी मसले से जुड़ी एक और याचिका पर जारी किया नोटिस
इससे पहले 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मसले से जुड़ी एक और याचिका पर नोटिस जारी किया था. बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका में मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है. उस याचिका में कहा गया है कि इस तरह की घोषणाएं एक तरह से मतदाता को रिश्वत देने जैसी बात है. यह न सिर्फ चुनाव में प्रत्याशियों को असमान स्थिति में खड़ा कर देती हैं, बल्कि चुनाव के बाद सरकारी ख़ज़ाने पर भी अनावश्यक बोझ डालती हैं.