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दिल्ली/एनसीआर

दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी, घर होने पर भी डीडीए में कर सकेंगे आवेदन, यहां मिलेंगे फ्लैट

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दिल्ली में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नियमों में बदलाव किया है। डीडीए की नई आने वाली आवासीय योजनाओं में अब वे लोग भी आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास दिल्ली में अपना घर या अन्य कोई संपत्ति है। हालांकि, यह संपत्ति 67 वर्ग मीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए।

नए नियमों के बाद बड़ी संख्या में दिल्लीवाले डीडीए की आवासीय योजनाओं में आवेदन कर सकेंगे। शुक्रवार को हुई डीडीए की बोर्ड बैठक में आवासीय योजनाओं को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए।

अभी तक डीडीए की आवासीय योजनाओं में उन लोगों को आवेदन करने का मौका नहीं मिलता था, जिनके पास खुद के नाम से या परिवार में किसी सदस्य के नाम से दिल्ली में कोई संपत्ति होती थी। इससे बड़ी संख्या में दिल्लीवाले डीडीए की आवासीय योजनाओं में आवेदन नहीं कर पाते थे। डीडीए ने 67 वर्ग मीटर से कम संपत्ति के मालिकों को इसमें छूट दी है।

आवासीय योजना के लिए मिले 22 हजार आवेदन

दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना 2021 के तहत 18335 फ्लैटों के लिए आवेदन का अंतिम दिन खत्म हो गया है। 10 मार्च तक डीडीए को 22179 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 12253 आवेदकों ने अंतिम भुगतान करने के लिए पंजीकरण करा लिया है।

पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर बिक्री

डीडीए ने अब तक की आवासीय योजनाओं में न बिकने वाले फ्लैटों को भी पहले आओ पहले पाओ के तहत बेचने का फैसला किया है। इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, भले ही दिल्ली में उनका घर, संपत्ति कितनी ही छोटी-बड़ी है। डीडीए के लगभग 14 हजार ऐसे फ्लैट हैं, जो 2014 के बाद से लगातार आ रही आवासीय योजनाओं में बिना बिके रह गए हैं। इन फ्लैटों में आवेदन के लिए डीडीए ने 67 वर्ग मीटर वाली संपत्ति की कैपिंग भी नहीं लगाई है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कोई भी यहां आवेदन कर पाएगा।

नरेला, सिरसपुर में आवास पाने का मौका

डीडीए ने अपने बिना बिके फ्लैटों को बेचने और दिल्लीवालों को अपने आवास का मौका देने के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को प्रस्ताव को पास करने के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया है, केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलते ही दिल्ली में लगभग 14 हजार फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिकने का तैयार हो जाएंगे। इनमें खास तौर पर नरेला-सिरसपुर, जसोला, रोहिणी जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में डीडीए के फ्लैट लोगों को मिल सकेंगे।

ई-वेस्ट पार्क के लिए जमीन का आवंटन : दिल्ली सरकार द्वारा ई-वेस्ट ईको पार्क बनाने के लिए डीडीए से जमीन मांगी गई थी। शुक्रवार को डीडीए की ओर से दिल्ली सरकार के ई-वेस्ट पार्क के लिए 21 एकड़ जमीन का आवंटन कर दिया गया है। बाहरी दिल्ली के होलंबी कलां गांव में डीडीए की ओर से 21 एकड़ जमीन दिल्ली सरकार को दी जाएगी। दिल्ली सरकार राजधानी में ई-वेस्ट के लिए पहले ही पार्क बनाने की घोषणा कर चुकी है। राजधानी में बड़ी मात्रा में ई-वेस्ट निकलता है। इससे इस समस्या का समाधान होगा।

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