Old Pension Scheme Update: सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. कर्मचारियों को अब फिर से पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का फायदा मिलेगा. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. नई स्कीम में कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते थे.
नई दिल्ली: Old Pension Scheme Update: सरकारी कर्मचारियों (Central government employees) के लिए बड़ी खुशखबरी है. होली से पहले सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर बड़ा एलान किया है. सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा है.
सरकार ने किया ऐलान
दरअसल, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने बजट पेश करने के दौरान राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा है. इसके अलावा सीएम ने .न्याय एवं आर्थिक सुरक्षा दिलाने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये करने की घोषणा की है.
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सीएम ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए. मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जायेगा. इन औद्योगिक पार्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 600 करोड़ का बजट प्रावधान है.
केंद्र सरकार भी कर सकती है ऐलान
इसी के साथ केंद्र सरकार भी जल्दी ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने कई घोषणा कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) का फायदा मिल सकता है. कर्मचारियों ने लंबे समय से सरकार के सामने यह डिमांड रखी है. केंद्र सरकार (Modi Government) कर्मचारियों की डिमांड पर अब विचार कर रही है. केंद्र ने इसके लिए (ओल्ड पेंशन स्कीम) कानून मंत्रालय से राय भी मांगी है. अब मंत्रालय से जवाब मिलने का इंतजार है.
जानिए कब होगा फैसला?
दरअसल, केंद्र सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) देने पर मंथन कर रही है. जिस सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे, उन्हें ये फायदा मिलेगा. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, इस मुद्दे पर फैसला कानून मंत्रालय के जवाब आने के बाद होगा.