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आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करने की सीमा UIDAI ने तय की, जानें कितनी बार नाम कर सकते हैं चेंज

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कई आधार कार्ड बनवाते समय लिंक में अक्सर गलती हो जाती है. UIDAI के नियमों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है. इसके लिए आपको केवल एक बार मौका मिलता है.

शायद ही आजकल कोई ऐसा काम होगा जो बिना आधार कार्ड किए जा सकता है. पिछले कुछ सालों में आधार की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है. आजकल हर जगह आधार कार्ड को बतौर आईडी प्रूफ यूज किया जाता है. इसका इस्तेमाल बच्चों के स्कूल के एडमिशन से लेकर बैंक में खाता खुलवाने तक, यात्रा में आईडी प्रूफ तक हर जगह किया जाता है. ज्वेलरी खरीदने से लेकर प्रापर्टी खरीदने तक हर जगह आधार का का यूज किया जाता है. ऐसे में सरकार ने इसकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए पांच साल से छोटे बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाने की अनुमति दी है. पांच साल से छोटे बच्चों का नीला आधार कार्ड बनता है.

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आधार कार्ड बाकी डॉक्यूमेंट से इसलिए अलग होता है क्योंकि इसमें नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी जैसे हाथों के फिंगरप्रिंट और आंखों के रटिना की जानकारी दर्ज होती है. इसलिए असका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होने लगा है. आधार की बढ़ती उपयोगिता के कारण इसे अपडेट रखना बहुत जरूरी है. कई बार आधार बनवाते वक्त कुछ जानकारी गलत दर्ज हो जाती है. ऐसे में इन जानकारियों को अपडेट करना बहुत जरूरी है. वरना बाद में आधार कार्ड इस्तेमाल करवाते वक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, मोबाइल नंबर, लिंग आदि जानकारी बदलने के एक लिमिट तय की है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप यह सभी जानकारी कितना बार अपडेट करा सकते हैं-

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नाम में इतनी बार कर सकते हैं बदलाव-
आधार कार्ड में अगर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है या शादी के बाद महिलाएं अपने सरनेम में हदलाव करना चाहती हैं तो वह ऐसा कर सकती है. UIDAI के नियमों के मुताबिक आप ऑलनाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से नाम में बदलाव कर सकते हैं लेकिन, इसकी लिमिट केवल दो ही है.

लिंग में बदलाव-
कई आधार कार्ड बनवाते समय लिंक में अक्सर गलती हो जाती है. UIDAI के नियमों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है. इसके लिए आपको केवल एक बार मौका मिलता है. लिंग में बदलाव के बारे में नियम के बारे जानकारी देते हुए  UIDAI ने साल 2019 में एक अधिसूचना जारी की थी.  

डेट ऑफ बर्थ में बदलाव-
UIDAI के बनाए गए नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड में गलत डेट ऑफ बर्थ होने पर केवल एक बार ही इसमें बदलाव कर सकता है. इसके बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है.

इन जानकारी को आप बार-बार कर सकते हैं बदलाव-
आधार में घर के एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगर प्रिंट और रेटिना स्कैन को आप बार-बार अपडेट करा सकते हैं. इन्हें अपडेट कराने की कोई सीमा तय नहीं की गई है.

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