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दिल्ली/एनसीआर

दिल्ली में शराब बेचने वाले दुकानदारों ने निकाला अनोखा विज्ञापन, लिखा- ‘अब गुरुग्राम क्यों?’

Liquor Price in Delhi: दिल्ली और गुरुग्राम के बीच शराब को लेकर प्राइस वॉर छिड़ गया है. दिल्ली में शराब पर मिल रही 25 फीसदी तक की छूट के बाद गुरुग्राम के शराब विक्रेता भी डिस्काउंट देने को मजबूर हो गए हैं.

  • शराब के दुकानदार बांट रहे हैं पैम्फलेट
  • शराब विक्रेताओं में चल रहा है प्राइस वॉर
  • दिल्ली में शराब पर मिल रही भारी छूट

नई दिल्ली: शराब (Liquor) पर 25 फीसदी तक की छूट की अनुमति देने के दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के फैसले ने गुरुग्राम (Gurugram) और दिल्ली (Delhi) के शराब विक्रेताओं के बीच नया प्राइस वॉर शुरू कर दिया है, जिससे पियक्कड़ों की मौज हो गई है. पहले ये दावा किया जाता था कि एनसीआर में सबसे सस्ती शराब गुरुग्राम में मिलती है लेकिन दिल्ली सरकार के फैसले के बाद ये स्थिति बदल गई है. इस बीच दिल्ली के शराब विक्रेता एक पैम्फलेट बांट रहे हैं जिसमें लिखा है ‘अब गुरुग्राम क्यों’?

डिस्काउंट देने के अलावा नहीं बचा कोई चारा!

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम के विक्रेताओं के पास शराब पर डिस्काउंट देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है क्योंकि दिल्ली के विक्रेता शराब पर 25 फीसदी तक डिस्काउंट दे रहे हैं और साथ में ‘अब गुरुग्राम क्यों’ लिखा पैम्फलेट बांट रहे हैं. पहले बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग गुरुग्राम में शराब खरीदने के लिए जाते थे लेकिन दिल्ली सरकार के फैसले के बाद ऐसे लोगों की संख्या में कमी आई है.

MRP पर मिल रही 25 फीसदी तक की छूट

बता दें कि दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग शराब बिक्री करने वाली निजी दुकानों को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 25 फीसदी कीमत तक की छूट देने की मंजूरी दे चुका है. दिल्ली सरकार ने बीते फरवरी महीने में शराब की बोतलों पर दी जाने वाली छूट और बिक्री योजनाओं पर रोक लगा थी. ये फैसला कोविड-19 की रोकथाम से जुड़ी पाबंदियों का ठीक से पालन नहीं हो पाने की वजह से किया गया था.

आबकारी आयुक्त ने दी मंजूरी

दिल्ली के आबकारी आयुक्त ने बीते शुक्रवार को जारी एक आदेश में फिर से शराब बिक्री पर छूट देने की मंजूरी दे दी. इस आदेश के मुताबिक, एनसीआर में शराब बिक्री की निजी दुकानें एमआरपी पर 25 फीसदी तक की छूट दे सकती हैं. इस दौरान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 की धारा 20 का सख्ती से पालन करना होगा. दिल्ली में शराब बिक्री का लाइसेंस पाने वाली दुकानों को निर्धारित नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा और किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

हालांकि आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित को देखते हुए सरकार छूट को किसी भी समय वापस लेने का अधिकार अपने पास रखती है. सरकार पर छूट देने के फैसले को जारी रखने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी.

दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में ही नई आबकारी नीति को लागू किया था जिसमें 849 खुदरा बिक्री दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए थे. इसके तहत लाइसेंसधारक दुकानें शराब की एमआरपी पर छूट और रियायतें दे सकती हैं.

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