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ELSS mutual funds: इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आपको क्यों करना चाहिए निवेश?

निवेशक ऐसी जगहों पर निवेश करना चाहते हैं, जो उन्हें अच्छा रिटर्न के साथ टैक्स बचाने में मदद दे. ऐसे में ईएलएसएस फंड में निवेश बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसे टैक्स सेविंग स्कीम भी कहा जाता है.

नई दिल्ली . निवेशक ऐसी जगहों पर निवेश करना चाहते हैं, जो उन्हें संपत्ति अर्जित करने, नियमित रिटर्न पाने या टैक्स बचाने में सहायता प्रदान करे. हालांकि, बाजार में कई निवेश स्कीम उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर पर आयकर नियमों के तहत टैक्स लगाता है. इस मामले में इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) फंड अलग है, जो टैक्ट बचाने में मददगार होता है.

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इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड हैं, जो निवेशक को लंबी अवधि में महंगाई की वृद्धि को मात देने में मदद करते हैं. यह टैक्स सेविंग स्कीम इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के साथ 3 साल का लॉक-इन है. आप किसी भी अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में एसआईपी मोड में न्यूनतम मासिक 500 रुपये जमा कर सकते हैं.

टैक्सबड्डी डॉट कॉम के फाउंडर सुजीत बांगड़ ने लाइवमिंट को बताया कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड उन इक्विटी निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है जो टैक्स बचाने के साथ अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं. इसमें आप निवेशित राशि पर 1.50 लाख रुपये तक की सीमा तक टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं. एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर धारा 80सी के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं. बांगड़ उन कारणों को गिनाते हैं, जिनकी वजह से आपको ईएलएसएस में निवेश करना चाहिए.

तीन साल का लॉक-इन

ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है. इस वजह से अच्छा रिटर्न पाने के लिए आप इस स्कीम में लंबी अवधि के लिए निवेशित रहते हैं.

डायरेक्ट फंड ऑप्शन 

किसी अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ईएलएसएस म्यूचुअल फंड भी निवेशक को डायरेक्ट फंड ऑप्शन प्रदान करते हैं. इससे इस म्यूचुअल फंड में खर्च बहुत कम होता है.

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 इक्विटी निवेश का एक्सपोजर

इक्विटी बाजार का एक्सपोजर पाने के लिए ईएलएसएस में निवेश अच्छा तरीका माना जाता है.

टैक्स फ्री इनकम का प्रोविजन 

ईएलएसएस में निवेश में टैक्स फ्री इनकम का प्रो​विजन है. याद रहे 3 वर्ष की अवधि के आखिर में आपको इस स्कीम से जो लाभ मिलेगा, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) माना जाएगा और उस पर 10 फीसदी का टैक्स (अगर आय 1 लाख रुपये से अधिक है) लगाया जाएगा.

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