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Income Tax : दान में दी गई रकम पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट का लाभ, समझें कैसे

Income Tax- दान या चंदे में दी गई रकम पर भी आयकरदाता छूट क्लेम कर सकता है. इसमें कई बार दान की रकम पर 100 फीसदी तक की छूट भी मिल जाती है. हालांकि, किसी भी संस्थान या ट्रस्ट को दान देकर आप ये छूट क्लेम नहीं कर सकते हैं.

नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2021-22 का आईटीआर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. ये ऐसा समय होता है जब लोग टैक्स सेविंग के लिए विभिन्न विकल्पों की तलाश करते हैं. टैक्स सेविंग के लिए कई तरह के फंड्स या योजनाओं में निवेश किया जा सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंदा यानी डोनेशन पर भी आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.

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यह बिलकुल सच है. हालांकि, आप हर जगह डोनेशन देकर टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. इसके लिए आपको उन्हीं संस्थानों या चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करना होगा जिनके बारे में आयकर विभाग की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है. आइए समझाते हैं आपको चंदे से टैक्स छूट का पूरा गणित.

कैसे मिलती है छूट
आयकर कानून के सेक्शन 80जी, 80जीजीए और 80जीजीसी के तहत दान और चंदा दिए जाने पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने का प्रावधान है. आप कुछ निश्चित रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन या दान देकर टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं. इसका फायदा व्यक्तिगत आयकरदाता, कंपनियां व एनआरआई भी उठा सकते हैं. कटौती का क्लेम कुछ मामलों में 100 फीसदी तक तो कुछ में 50 फीसदी तक या किसी में बिना लिमिट वाला हो सकता है. दान चेक, ड्राफ्ट या कैश में ​दिया जा सकता है. लेकिन कैश में 2000 रुपये से ज्यादा के दान पर कर कटौती का लाभ नहीं मिलेगा. सेक्शन 80जी के तहत टैक्स छूट पाने के लिए केवल टैक्सेबल या टैक्स फ्री बॉन्ड से जैसी आय को ही दान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

कौन से संस्थान में दान पर टैक्स छूट
ऐसा ट्रस्ट या संस्थान जो आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 12ए के तहत रजिस्टर हो उसमें निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं. मसलन, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, केन्द्र सरकार का नेशनल डिफेंस फंड सेटअप, जिला साक्षरता समिति, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रन्स फंड, जवाहरलाल नेहरू मैमोरियल फंड, प्रधानमंत्री सूखा रिलीफ फंड आदि ऐसे फंड्स हैं जिनके बारे में आयकर विभाग ने नोटिफाई किया है. 80जीजीए के तहत वैज्ञानिक अनुसन्धान करने वाली संस्था, ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली संस्था, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दान पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. वहीं, 80जीजीसी में किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट को चंदा देने पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है.

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जरूरी दस्तावेज
रिटर्न भरते समय आपको उस ट्रस्ट या चैरिटी की मुहर वाली रसीद लगानी होगी जिसमें आपके द्वारा दान की बात लिखी गई हो. इसमें दान पाने वाले का नाम, उसका पैन, पता और दान का अमाउंट लिखा होना चाहिए. साथ ही ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको संलग्न करना होगा. इसके अलावा दान पर 100 फीसदी की टैक्स छूट क्लेम करने के लिए फॉर्म 58 जमा करना होगा.

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