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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, यहां देखें नया नियम

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में संशोधन किया है. नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत अब लोगों को आरटीओ जाने और अपना डीएल बनवाने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी.

हाइलाइट्स

परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में संशोधन किया है.
लोगों को अब आरटीओ जाने और लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी.
यह काम केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर के जरिए होगा.

नई दिल्ली. टू-व्हीलर या फोर व्हील चलाने वाले ड्राइवरों को अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस (RTO) जाने की जरूरत नहीं होगी. आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नए नियम बनाए हैं, जहां अब ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं है.

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केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में संशोधन किया है. नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत अब लोगों को आरटीओ जाने और अपना डीएल बनवाने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. अब यह काम राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर के जरिए होगा. सरकार ने अब मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट लेने का अधिकार दे दिया है.

ये होगी प्रोसेस
अपने डीएल के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इनमें से किसी भी ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर में अपना नामांकन कराना होगा और उनके द्वारा आयोजित टेस्ट पास करना होगा. एक बार टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद, केंद्र एक प्रमाण पत्र जारी करेगा. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, कैंडिडेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आरटीओ में बिना किसी टेस्ट के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा.

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इस तरह होगा टेस्ट
ध्यान देने वाली बात यह है कि समर्पित प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर से लैस होंगे और इसमें ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होंगे. ये केंद्र हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) और मध्यम और भारी वाहनों (एचएमवी) के लिए ट्रैनिंग दे सकते हैं. एलएमवी के लिए ट्रेनिंग की कुल अवधि 29 घंटे होगी, जिसे चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है.

DL में भी आधार की तरह घर बैठे बदल सकते हैं एड्रेस
ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलने के लिए पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में आवेदन करना होता था. हालांकि, अब इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है. इसका आसान तरीका भी आ गया है. इसके लिए भारत सरकार के एमपरिवहन (mParivahan) ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे से घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस पर घर का पता बदल जाएगा. यहां आपको एड्रेस बदलने की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं.

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