दिल्ली में शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस पर 1 महीने की मोहलत दी गई है. अभी एक महीने तक नई आबकारी नीति के तहत शराब बेची जा सकेगी. उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है. जानिए कैसे मिली LG की मंजूरी…..
Delhi New Excise Policy: दिल्ली में मदिरा पीने पिलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंस पर एक महीने की छूट दी गई है और अब वे एक महीने तक नई आबकारी नीति के तहत शराब बेच सकेंगे. पुरानी शराब नीति एक सितंबर से लागू हो जाएगी और फिर उसके हिसाब से ही दुकानों के लाइसेंस के मुद्दे पर सरकार फैसला लेगी. दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सोमवार को शराब की प्राइवेट दुकानों के साथ-साथ होटल और बार के आबकारी लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, एलजी ने किया मंजूर
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई आबकारी नीति को खत्म करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर उप राज्यपाल के पास इसे हरी झंडी के लिए भेजा था, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूर कर लिया है. उपराज्यपाल की मुहर लगने के बाद अब दिल्ली में एक महीने तक शराब की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी.
दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को एक महीने के लिये बढ़ाने के प्रस्ताव को रविवार की देर रात मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा था. आबकारी विभाग ने अब तक इस बारे में आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है. जब तक ऐसा आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक होटल और पब में शराब नहीं परोसी जा सकती है और न ही ठेकों में बेची जा सकती है.
दिल्ली में सोमवार को ड्राई डे रहा
बता दें कि लाइसेंस के बिना राजधानी में सोमवार को अनौपचारिक तौर पर ड्राई डे रहा. क्योंकि बार, पब, रेस्टोरेंट और होटल में आज शराब नहीं परोसी गई और न ही कोई इसे खरीद ही सका. कुछ रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि लाइसेंस की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रोसेस ऑनलाइन की जाएगी, जिसे पूरा होने में एक से दो दिन का टाइम लगेगा, इसका मतलब यह है कि लोगों को शराब के लिये अभी इंतजार करना होगा.
क्यों दिया गया है एक महीने का समय
उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि यह महसूस किया गया कि स्टॉक क्लीयरेंस के लिए मौजूदा खुदरा और थोक लाइसेंस के कार्यकाल को एक महीने के लिए बढ़ाने और खुदरा व थोक ठेके को बंद होने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले से सहमत होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था. इसके साथ ही शहर में शराब की अनुपलब्धता के कारण किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था बिगड़ने रोकने के लिये भी यह फैसला लिया गया है.
31 अगस्त तक नई आबकारी नीति के तहत मिलेगी शराब
नई टाइमलाइन के लिए लाइसेंस फीस के भुगतान पर सरकार द्वारा आबकारी लाइसेंस जारी किए जाएंगे. विस्तार के लिए आवेदन करने वाले निजी खुदरा शराब के ठेके 31 अगस्त तक संचालित होंगे. दिल्ली सरकार एक सितंबर से पुरानी आबकारी नीति की व्यवस्था को वापस लाएगी और शराब की दुकानों का संचालन करेगी.
बता दें कि नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिल्ली सरकार ने पूरे शहर को 32 जोन में बांटकर 849 खुदरा लाइसेंस जारी किए थे और यह पॉलिसी 17 नवंबर 2021 से लागू की गई थी.