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अब ये लोग 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं लगेगा जुर्माना, जानें- क्या हैं नियम?

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ITR Filing : कॉर्पोरेट या जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है, वे आकलन वर्ष के 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. ऐसे में इन लोगों को 31 अक्टूबर तक आईटीआर रिटर्न दाखिल करने पर किसी तरह की पेनाल्टी नहीं लगेगी.

Income Tax Return Filing : आयकरदाताओं को प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. इस प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा लोगों को समय भी दिया जाता है. साथ ही आयकरदाताओं के लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है. ताकि लोग उस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर लें. हालांकि, कुछ लोग तय की समय सीमा तक भी आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर पाते हैं, जिसके बाद उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है. यह जुर्माना आयकर रिटर्न (ITR) विलंब शुल्क के रूप में एकत्र किया जाता है.

लगाया जा रहा है जुर्माना

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि रविवार 31 जुलाई 2022 थी. इसका मतलब यह है कि जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इस तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक था. जिन व्यक्तिगत आयकर दाताओं ने 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, यदि उनकी आय कर योग्य है, तो उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

31 अक्टूबर तक ये लोग फाइल कर सकते हैं

वेतनभोगी व्यक्तियों को 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है, जबकि कॉर्पोरेट या जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है, वे आकलन वर्ष के 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. ऐसे में इन लोगों को 31 अक्टूबर तक आईटीआर रिटर्न दाखिल करने पर किसी तरह की पेनाल्टी नहीं लगेगी.

आखिरी दिन इतने रिटर्न दाखिल

व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी. अंतिम दिन रविवार रात 10 बजे तक 63.47 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे. आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की थी.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगातार किया गया निवेदन

विलंब शुल्क के बोझ से बचने के लिए विभाग लगातार करदाताओं से निर्धारित समय के भीतर रिटर्न जमा करने का अनुरोध कर रहा है. इससे पहले 30 जुलाई तक 5.10 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे. रविवार को आईटीआर दाखिल करने के साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न की कुल संख्या 5.73 करोड़ को पार कर गई है.

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