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बड़ी खबरः इनकम टैक्स देते हैं तो नहीं कर सकेंगे अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट

सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स पेयर है वो 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निवेश नहीं कर सकेगा और उसके बाद उसका APS अकाउंट बंद कर पैसा वापस लौटा दिया जाएगा.

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नई दिल्ली. अटल पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. अब सरकार ने ऐसे लोगों पर अटल पेंशन योजना (APS) पर निवेश करने से रोक लगा दी है जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं. ये रोक 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी. सरकार की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार वो व्यक्ति जो 1 अक्टूबर 2022 या उसके बाद अटल पेंशन योजना में निवेश करेगा और वो इनकम टैक्स देता है तो उसका एपीएस अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और उसका जमा पेंशन का पैसा उसे वापस दे दिया जाएगा.

सरकार के इस आदेश के बाद असमंजस की स्थिति भी हो गई है. क्योंकि एपीआई में किए गए निवेश पर इनकम टैक्स कटौती का क्लेम मिलने की बात पर सवाल उट रहे हैं. तो क्या अब ये क्लेम मिलेगा, इस संबंध में बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने जानकारी दी. शेट्टी की दी गई जानकारी को पॉइंट्स में समझते हैं.

क्या होगा इनकम टैक्स डिडक्‍शन क्लेम का…

  • शेट्टी ने कहा कि नोटिफिकेशन में एपीवाई में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए आईटी इंप्ल‌िकेशन की कोई जानकारी नहीं दी गई है.
  • उन्होंने कहा कि जब तक ये लागू नहीं होता है तब तक लोग निवेश कर सकते हैं और इस पर टैक्स लाभ भी मिलता रहना चाहिए.
  • शेट्टी ने बताया कि एपीवाई में निवेश करने वाले अपने कंट्रीब्यूशन के लिए आईटी एक्ट 1961 की धारा 80CCD(1) के तहत कटौती क्लेम कर सकते हैं
  • इसके तहत कटौती ग्रॉस टोटल इनकम का 10 परसेंट हो सकता है, जो अधिकतम 1.5 लख रुपये के डिडक्‍शन पर है.
  • वहीं 50 हजार का अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन आई टी एक्ट 1961 की धारा 80CCD(1B) के तहत होगा.

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NPS एक अच्छा विकल्प

शेट्टी ने कहा कि अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए ज्यादा फोकस्ड है. वहीं जो लोग इनकम टैक्स ब्रेकेट में आते हैं उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम अभी भी एक अच्छा विकल्प है. वहीं अटल पेंशन योजना में निवेशक को कंट्रीब्यूशन के आधार पर 60 साल की उम्र के बाद से 1 हजार से 5 हजार रुपये हर महीने न्यूनतम पेंशन गारंटी मिलेगी. वहीं मृत्यु की स्थिति में सब्सक्राइबर की पत्नी या पति को उतनी ही पेंशन मिलेगी. दोनों के निधन के बाद नॉमिनी को पेंशन राशि वापस कर दी जाएगी. वहीं अटल पेंशन योजना में निवेश मंथली, क्वार्टली और छमाही के तौर पर किया जा सकता है.

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