Credit Card New Rules : RBI के कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकन नियम ऑनलाइन भुगतान के लिए 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होंगे. डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए नियमों में बदलाव होगा.
ये भी पढ़ें– India Weather Update: आज देशभर में कहां होगी बारिश और कहां साफ रहेगा मौसम? जानिए सबकुछ
Credit Card New Rules : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2022 में क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए नए मानदंड की घोषणा की. RBI के कार्ड-ऑन-फाइल (CoF) टोकन नियम ऑनलाइन भुगतान के लिए 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होंगे. डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए नियमों में बदलाव होगा. नए नियमों से कार्डधारकों की भुगतान करने की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए.
बता दें, टोकेनाइजेशन दिशानिर्देशों के लिए 1 जुलाई 2022 की समय सीमा तय की गई थी. लेकिन उस तारीख को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. बड़े कारोबारियों ने पहले ही आरबीआई की सीओएफ टोकेनाइजेशन आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.
कार्ड-जारीकर्ता वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजेंगे
यदि कार्डधारक ने जारी करने की तारीख के बाद 30 दिनों से अधिक समय तक अपना कार्ड सक्रिय नहीं किया है, तो क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को पहले वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी)-आधारित सहमति प्राप्त करनी होगी. यदि ग्राहक कार्ड को सक्रिय करने के अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो कार्ड जारीकर्ता को सात कार्य दिवसों के भीतर शुल्क शुरू किए बिना क्रेडिट कार्ड खाता रद्द करना आवश्यक है
ये भी पढ़ें– DR Hike: पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज, महंगाई राहत में इजाफे से मिलेगा जबरदस्त फायदा, बढ़ जाएगी ₹15,144 तक पेंशन
क्रेडिट-सीमा अप्रूवल
क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं के अनुसार, क्रेडिट सीमा जिसे कार्डधारक को स्वीकृत और सूचित किया गया है, उसे कार्डधारक की स्पष्ट सहमति के बिना कभी भी पार नहीं किया जाना चाहिए. कार्डधारक की लिखित अनुमति के बिना 1 अक्टूबर, 2022 के बाद कार्ड जारीकर्ता द्वारा क्रेडिट सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है.
ब्याज दरें
न्यूनतम देय राशि सहित क्रेडिट कार्ड की शेष राशि के भुगतान के लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट की जानी चाहिए. आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, अवैतनिक लेवी, कर और अन्य शुल्क “ब्याज वसूलने या चक्रवृद्धि ब्याज के उद्देश्य से पूंजीकृत नहीं किए जाएंगे.”