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ITR Filing Penalty : डेडलाइन समाप्त होने के बाद भी इन टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने पर नहीं देनी होगी पेनाल्टी, जानें नियम

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ITR Filing Penalty : डेडलाइन समाप्त होने के बाद भी कई तरह के टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने पर नहीं पेनाल्टी का भुगतान नहीं करना होगा. हालांकि वार्षिक कर छूट की सीमा से कम होने पर भी इन शर्तों को पूरा करने पर निर्धारण वर्ष 2022-23 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा.

ITR Filing Penalty : वित्तीय वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2022 को समाप्त हो गई है. समय सीमा समाप्त होने के बाद, जो भी आयकर रिटर्न दाखिल करेगा उसे जुर्माना देना होगा. हालांकि ऐसे कई वर्ग के लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा.

किसे नहीं चुकानी पड़ेगी पेनाल्टी?

आयकर अधिनियम के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी दंड का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय मूल कर छूट सीमा से कम है, तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना होगा. नई कर व्यवस्था के अनुसार, मूल कर छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष है. यानी टैक्स की नई व्यवस्था के तहत जो लोग समय सीमा खत्म होने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा.

अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल कर रहा है, तो उम्र के आधार पर मूल आयकर छूट की सीमा निर्धारित की जाती है. यदि व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से कम है और उसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना नहीं देना होगा. 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा और 80 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा.

हालांकि वार्षिक कर छूट की सीमा से कम होने पर भी इन शर्तों को पूरा करने पर निर्धारण वर्ष 2022-23 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा.

  • जिन्होंने किसी बैंक या सहकारी बैंक में एक से अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा किया हो.
  • 2 लाख रुपये खुद की या किसी और की विदेश यात्रा पर खर्च किए गए हैं.
  • जिन्होंने एक वर्ष में बिजली बिल के मद में एक लाख रुपये से अधिक का बिल जमा किया हो.
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